जबलपुर. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर. MPPSC की 2019 की प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम और मुख्य परीक्षा रद्द कर दी गयी हैं. जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार और MPPSC को आदेश दिया है कि वो 2019 की प्रारंभिक परीक्षा परिणामों को पुराने नियमों के तहत फिर से जारी करे और उसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी. हाईकोर्ट ने आज 2020 के आरक्षण के संशोधित अधिनियम को भी असंवैधानिक घोषित किया है. 2019 में कुल 330 पदों के लिए परीक्षा हुई थी. इनमें SDM , DSP जैसे प्रमुख पद भी शामिल थे. आरक्षण नियमों में विवाद के बीच कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है.
MPPSC 2019 की प्रारम्भिक और मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विवाद था. आरोप था कि विवादित नियमों के तहत PSC ने परिणाम जारी किये थे. आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को सामान्य श्रेणी में शामिल न करने का नियम बना था. जबलपुर HC में PSC और सरकार के इस फ़ैसले को चुनौती दी गई थी. सरकार 17 फ़रवरी 2020 को संशोधित नियम लायी थी.
आरक्षण को चुनौती- आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4(4) के संशोधित अधिनियम को HC में चुनौती दी गयी थी. सरकार ने HC में जवाब देते हुए विवादित नियमों को वापस लेने की बात कही थी. इसके बावजूद 31 दिसम्बर 2021 को PSC 2019 मैंस के परिणाम विवादित नियमों के तहत जारी कर दिए गए थे. HC ने पुराने नियमों के तहत पुनः रिज़ल्ट जारी करने का आदेश दिया है.