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11 मिनट पहले
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मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है। कुंद्रा पर इसी साल अश्लील फिल्म बनाने का आरोप लगाया गया था और इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले का कहना है कि कुंद्रा इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं और हमारे पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं।
राज कुंद्रा पर इन धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया था
आईपीसी धारा 292, 296 – अश्लील सामग्री बनाना और बेचनाअनुच्छेद 420 – विश्वासघात, कपटसूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 67 (ए) – इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री डालना और प्रसारित करनामहिलाओं का अविवेकपूर्ण प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, धारा 2 (जी) 3, 4, 6, 7 – महिलाओं से संबंधित अश्लील फिल्म बनाना, बेचना और प्रसारित करना।
पोर्नोग्राफी विरोधी कानून
इंटरनेट के माध्यम से पोर्नोग्राफी का व्यापार इन दिनों तेजी से बढ़ा है। यही कारण है कि पोर्नोग्राफी एक बड़ा धंधा बन गया है। पोर्नोग्राफी में फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो जैसी चीजें आती हैं। ऐसी सामग्री को किसी और को प्रकाशित करना या भेजना पोर्नोग्राफी विरोधी कानून के अधीन आता है।
अश्लील वीडियो बनाना अपराध है
कानून में दूसरों के अश्लील वीडियो बनाना, एमएमएस बनाना, ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दूसरों को भेजना या किसी की इच्छा के विरुद्ध अश्लील संदेश भेजना शामिल है। पोर्नोग्राफी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित या प्रसारित करना अवैध है। अश्लील सामग्री को देखना, पढ़ना या सुनना गैरकानूनी नहीं है। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अवैध माना जाता है।
आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत सजा
इस मामले में आईटी एक्ट, 2009 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। अपराध की गंभीरता के आधार पर पहले अपराध में पांच साल तक की जेल या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि, एक और अपराध के लिए कारावास को 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है।
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