January 21, 2025 : 2:38 PM
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Dewas News: दुष्कर्म के आरोपित को मरते दम तक आजीवन कारावास

Dewas News: छत्तीसगढ़ ले जाकर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित को मरते दम तक आजीवन कारावास

जिले के टोंकखुर्द थाना क्षेत्र से किशोरी का अपहरण कर छत्तीसगढ़ ले जाकर दुष्कर्म करने के करीब दो साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने आरोपित को दाेषी पाते हुए मरते दम तक आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड किया गया है। यह प्रकरण गंभीर जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित था।राजेन्द्र सिंह भदौरिया प्रभारी उप संचालक अभियोजन ने बताया 29 मार्च 2022 को टोंकखुर्द थाने में किशोरी की गुमशुदगी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गुमशुदगी सहित अज्ञात आरोपित पर अपहरण का केस दर्ज किया गया थ। जांच के दौरान 9 अप्रैल 2022 को किशोरी कांकेर छत्तीसगढ़ से आरोपित अजय वर्मा के साथ मिली।पूछताछ में उसने बताया कि आरोपित द्वारा अपहरण कर छत्तीसगढ़ ले जाया गया था जहां उसने दुष्कर्म किया। बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा में बढ़ोतरी की गई। अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने निर्णय पारित कर आरोपित अजय पुत्र रमेशचन्द्र वर्मा निवासी ग्राम गोरवा टोंकखुर्द को पाक्सो एक्ट एवं दुष्कर्म की धारा के अन्तर्गत दोषी पाते हुये शेष प्राकृत जीवनकाल तक आजीवन कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 366 में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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