May 6, 2024 : 4:21 AM
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सीवरेज व कचरे से जुड़ीं समस्या दो दिन में दूर नहीं की तो कलेक्टर के पास पहुंचेगी शिकायत: तय समय में पूरा करना होगा काम

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भोपाल2 घंटे पहले

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भोपाल नगर निगम (फाइल फोटो)

  • नगर निगम से जुड़ी कई सेवाओं को अब लोक सेवा गारंटी में किया गया शामिल
  • निगम आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी होंगे इसके लिए जवाबदेह

भोपाल नगर निगम समेत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को सीवरेज क्लीनिंग या कचरा कलेक्शन के लिए कोई शिकायत मिलती है, तो उसे दो दिन में समाधान करना होगा। यदि वहां से समस्या हल नहीं हुई तो शिकायत कलेक्टर के पास पहुंच जाएगी और उन्हें तीन दिन के अंदर इसका निराकरण करना होगा। सीवरेज और कचरे के साथ ही नगरीय प्रशासन की कई सेवाओं को अब लोक सेवा गारंटी से जोड़ दिया गया है। नगर निगम में आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी और नगर पालिका व नगर परिषद में मुख्य नगरपालिका अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

तीसरी अपील संभागायुक्त के पास की जा सकेगी
तीन दिन में कलेक्टर के स्तर पर शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो मामला संभागायुक्त के पास पहुंच जाएगा। साथ ही नए सीवरेज कनेक्शन देने, होर्डिंग या साइनेज लायसेंस, रोड कटिंग की अनुमति, उसके आधार पर किए गए काम व उसकी मरम्मत, ऑडिटोरियम या पब्लिक अम्यूजमेंट के स्थान और खाद्य व्यवसाय के लिए लाइसेंस को भी लोक सेवा गारंटी के तहत लाया गया है। समय सीमा 30 दिन तय की गई है। तय समय पर काम न होने पर कलेक्टर को 7 दिन में समाधान करना होगा। तीसरी अपील संभागायुक्त के पास की जा सकेगी।

म्युनिसिपल केस मैनेजमेंट सिस्टम…..टैक्स के बारे में ऑनलाइन होगी शिकायत
अब आपको प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित शिकायत करने और उसका निराकरण जानने के लिए नगर निगम दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। म्युनिसिपल केस मैनेजमेंट सिस्टम (एमसीएमएस) के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज हो जाएगी। एमसीएमएस में दस्तावेज भी अपलोड हो जाएंगे। टैक्स की गणना के संबंध में शिकायतों का निराकरण सात दिन में और नामांतरण के आवेदनों का निराकरण 15 दिन में करने का दावा निगम कर रहा है।

निगम प्रशासन ने मैपआईटी के सहयोग से रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम की तर्ज पर म्यूनिसिपल केस मैनेजमेंट सिस्टम (एमसीएमएस) तैयार किया है। दो दिन के वसूली शिविर के साथ ही एमसीएमएस पोर्टल लाॅन्च किया है।

ऐसे करें शिकायत
http://raman-coe.mapit.gov.in/MCCMC/ पर एंटर करने के साथ आपको प्रॉपर्टी आईडी, एड्रेस आदि की जानकारी देना होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद शिकायत और उससे संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। इसके बाद शिकायत दर्ज होने का मैसेज आएगा। निगम कमिश्नर वीएस चौधरी कोलसानी ने कहा कि टैक्स की गणना से संबंधित शिकायत दूर करने के लिए सात दिन का समय तय किया गया है।

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