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PF खाते से पैसा निकलना चाहते हैं तो 30 जून तक घर बैठे करें ऑनलाइन अप्लाय, 3 दिन में मिलेगा पैसा

  • कर्मचारी अपने खाते में जमा रकम का 75% या तीन महीने के वेतन के बराबर रकम निकाल सकते हैं
  • केवाईसी वाले अकाउंट्स को 72 घंटों के लिए अंदर एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का काम चल रहा है

दैनिक भास्कर

Jun 28, 2020, 12:35 PM IST

नई दिल्ली. कोरोनावायरस के कारण लोगों को हो रही आर्थिक परेशानी को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से रुपए विद्ड्रॉल के नियमों को आसान कर दिया था, ताकि EPF मेंबर आंशिक तौर पर अपने अकाउंट से पैसे को निकाल सकें। यह सुविधा 30 जून तक उपलब्ध है। ऐसे में अगर आपको भी पैसों की जरूरत है और आपके पास EPF अकाउंट है, तो आप 30 जून तक पैसा विद्ड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप अपने EPF अकाउंट से पैसे विद्ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं।

इन आसान स्टेप्स के जरिए निकाल सकते हैं पीएफ

  • पीएफ निकालने के लिए कर्मचारी को सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉगइन करना पड़ेगा।
  • वेबसाइट खुलते ही आपको राइट साइड पर यूएएन और पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा। जिसके बाद साइन इन पर क्लिक करें।
  • खोले गए पेज पर, आप पेज के दाईं ओर कर्मचारी प्रोफ़ाइल देख सकते हैं। अब ‘मैनेज’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से केवाईसी चुनें।
  • अगले पेज पर Services ऑनलाइन सेवाओं के टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन सूची से Form (फॉर्म -31,19,10सी और 10डी) का चयन करें।
  • आप मेंबर की डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं। अब वैरिफाई करने के लिए और ‘हां’ पर अपने बैंक खाते के अंतिम चार अंक दर्ज करें।
  • अगले पेज पर फॉर्म नंबर 31 का चयन करें। इसके बाद आपको यहां ‘I want to apply for’ लिखा हुआ आएगा जिसपर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद ‘Proceed for online claim’ पर क्लिक करें।

ऑनलाइन क्लेम के लिए कुछ शर्तें

  • UAN एक्टिवेटेड होना चाहिए।
  • आपका वेरिफाइड आधार यूएएन के साथ लिंक्ड होना चाहिए।
  • IFSC कोड के साथ बैंक खाता यूएएन के साथ लिंक होना चाहिए।

72 घंटों के अदंर प्रोसेस हो रहा क्लेम
श्रम मंत्रालय के मुताबिक, भुगतान जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। फिलहाल फुल केवाईसी वाले अकाउंट्स को 72 घंटों के लिए अंदर एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का काम चल रहा है।

75 फीसदी निकासी की अनुमति
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोरोना संकट को देखते हुए करीब 8 करोड़ ईपीएफ खाताधारकों को राहत देते हुए उनके जमा की एडवांस निकासी की सुविधा दी है। ईपीएफओ ने इसके लिए ईपीएफ स्कीम-1952 में बदलाव करते हुए यह कहा कि कर्मचारी अपने खाते में जमा रकम का 75 फीसदी या तीन महीने के वेतन के बराबर रकम निकाल सकते हैं। इस रकम का इस्तेमाल कर्मचारी अपनी जरूरतों के लिए कर सकते हैं और इसे फिर से जमा करने की जरूरत नहीं होगी।

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