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किशोर बियानी को बड़ा झटका: दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्यूचर रिटेल-रिलायंस सौदे पर अस्थायी रोक लगाई, फ्यूचर ग्रुप पर 20 लाख रु. का जुर्माना भी लगाया

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नई दिल्ली39 मिनट पहले

कॉपी लिंकअमेजन की याचिका पर सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत के आदेश को बरकरार रखाकिशोर बियानी और फ्यूचर ग्रुप से जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त करने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच हुए 24,713 करोड़ रुपए के सौदे पर अस्थायी रोक लगा दी। साथ ही सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत की ओर से पिछले साल दिए गए आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि फ्यूचर ग्रुप ने जानबूझकर मध्यस्थता अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है।

किशोर बियानी समेत कई लोगों की संपत्ति जब्त करने का निर्देश

अमेजन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है। 134 पन्नों के निर्देश में हाईकोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर किशोर बियानी और ग्रुप से जुड़े अन्य लोगों की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा फ्यूचर ग्रुप पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अमेजन की याचिका पर सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत ने 25 अक्टूबर 2020 को फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल के साथ सौदे पर आगे नहीं बढ़ने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने किशोर बियानी और अन्य लोगों को 28 अप्रैल से पहले कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।

अगस्त में हुई थी रिलायंस-फ्यूचर डील

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने अगस्त में किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप को खरीदने की घोषणा की थी। यह सौदा 24,713 करोड़ रुपए में हुआ था। इस सौदे के तहत फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग कारोबार रिलायंस को मिलेगा। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड और रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के इन कारोबारों को खरीदा है। रिलायंस ने देश में रिटेल कारोबार के विस्तार के लिए यह सौदा किया था।

रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप डील को रोकने की मांग कर रही है अमेजन

ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई डील को रोकने की मांग की कोशिश कर रही है। इसके लिए अमेजन ने फ्यूचर कूपंस के बीच हुई डील का हवाला दिया है। अमेजन का तर्क है कि 2019 में फ्यूचर यूनिट के साथ हुए एक अलग सौदे में यह क्लॉज़ था कि फ्यूचर ग्रुप रिलायंस सहित “प्रतिबंधित व्यक्तियों” की सूची में किसी को भी अपनी रिटेल संपत्ति नहीं बेच सकता है।

SEBI दे चुकी है सौदे को मंजूरी

रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुए सौदे को सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने मंजूरी दे दी है। SEBI ने अमेजन की आपत्ति के बावजूद यह मंजूरी दी है। इससे पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) भी इस सौदे को मंजूरी दे चुका है। हाल ही में फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर और CEO किशोर बियानी ने कहा था कि SEBI की मंजूरी के बाद रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप डील दो महीने में पूरी हो जाएगी। किशोर बियानी ने कहा था कि अमेजन के साथ विवाद पर सुनवाई और रिलायंस के साथ डील, दोनों साथ चलती रहेंगी।

सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत लगा चुकी है डील पर रोक

रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप डील के विरोध में अमेजन ने सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत के एकमात्र मध्यस्थ वीके राजा ने अमेजन की याचिका पर इस डील पर रोक लगा दी थी। हालांकि, अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब इस मामले में तीन सदस्यीय मध्यस्थता पीठ अंतिम निर्णय करेगी। इस पीठ में फ्यूचर और अमेजन की ओर से एक-एक सदस्य नामित होंगे। एक सदस्य तटस्थ होगा।

सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है मामला

अमेजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच हुए सौदे को लेकर मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों कंपनियों को आगे की प्रक्रिया रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को आगे की कार्यवाही जारी रखते हुए अंतिम फैसला नहीं करने का कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज से जवाब मांगा है।

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