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- Mandi Secretary Mansingh Munia, Convicted In About 10 Cases Including Harsh Fire Charges Suspended Attached In Bhopal Mandi Board During Suspension Period
इंदौर2 घंटे पहले
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15 अगस्त को झंडावंदन के दौरान किया था हर्ष फायर।
- आदेश में मुनिया को 10 के करीब अलग-अलग मामलों में अनियमितताएं बरतने का दोषी माना गया
- काेविड संक्रमण की लॉकडाऊन अवधि में फल व सब्जी मंडी पर नियंत्रण के अभाव का भी आरोप
15 अगस्त को ध्वजारोहण किए जाने के दौरान हर्ष फायर करने के मामले में आरोपी कृषि उपज मंडी समिति के सचिव मानसिंह मुनिया को गुरुवार रात को भोपाल से आए आदेश के बाद निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश में मुनिया को 10 के करीब अलग-अलग मामलों में अनियमितताएं बरतने को लेकर दोषी माना है। इसी के साथ निलंबन अवधि में मुनिया का मुख्यालय मंडी बोर्ड कार्यालय भोपाल रहेगा।
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक संदीप यादव ने मंडी सचिव मानसिंह मुनिया के निलंबन का आदेश जारी कर दिया। मुनिया को लेकर लंबे समय से इंदौर के विभिन्न विभागों, संगठनों, कर्मचारियों द्वारा शिकायत की जा रही थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए यह निर्णय लिया गया। मुनिया कृषि उपज मंडी समिति इंदौर में ज्वाइनिंग के बाद से ही लगातार विवादों में रहे हैं। वहीं, अब इंदौर में मंडी सचिव के पद पर सहायक संचालक भोपाल राजेश द्विवेदी का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक द्विवेदी को लेकर कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है।
ये हैं 10 तरह की अलग-अलग अनियमितताएं
- आलू-प्याज और लहसुन में विपणन व्यवस्था में अनियमितता।
- मंडी में 9 दुकानों के अवैध आवंटन।
- फल और सब्जी मंडी की कैंटीन का अवैध आवंटन।
- काेविड संक्रमण की लॉकडाऊन अवधि में फल व सब्जी मंडी पर नियंत्रण का अभाव।
- व्यापारियों के लाइसेंस नवीनीकरण में अनियमितता।
- फल व सब्जी मंडी में फीस का अपवचन करने में दोषी।
- 15 अगस्त को मंडी परिसर में ध्वजारोहण के दौरान हर्ष फायर पर एफआईआर।
- किसानों का भुगतान नहीं होने पर लगातार शिकायतें मिलना।
- दो बार कलेक्टर और एक बार राजस्व आयुक्त के मंडी निरीक्षण में अनाधिकृत तौर पर अनुपस्थित रहना।मंडी के कार्य में लगातार सुधार किए जाने के निर्देश के बावजूद उदासीनता बरतना।
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