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- Ayodhya Mosque Will Be Built Only With Halal’s Earnings; Dome Will Not Be Built Over Mosque, Design Will Be Completely Different
लखनऊ3 घंटे पहले
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अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद के ऊपर गुंबद नहीं बनेंगे, यह माॅडर्न आर्किटेक्ट डिजाइन पर बनेगी।- फाइल फोटो
- मस्जिद के लिए सहयोग राशि लेने से पहले ही यह अपील जारी की जा रही है
- टैक्स की चोरी ,जमाखोरी, घूसखोरी सूदखोरी, तस्करी, फिरौती का धन स्वीकार नहीं
उत्तर प्रदेश में अयोध्या के धन्नीपुर गांव के पांच एकड़ परिसर मे बनने वाली मस्जिद हलाल की कमाई से ही बनेगी। मस्जिद के निर्माण में सरिया में जिस तरह के आचरण और तरीके के बारे में निर्देश हैं, उनका पालन 1460 वर्ग गज क्षेत्र में बनने वाली मस्जिद में किया जाएगा। मस्जिद निर्माण के लिए बने ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन ने यह जानकारी दी।
उन्होंने यह बात भी साफ कर दिया है कि मस्जिद के ऊपर गुंबद नहीं बनेंगे, यह माॅडर्न आर्किटेक्ट डिजाइन पर बनेगी। जिसकी डिजाइन मस्जिद के आर्किटेक्ट एसएम अख्तर बहुत जल्द तैयार कर मस्जिद ट्रस्ट को भेजेंगे।
दान लेने के पहले सार्वजनिक अपील
हुसैन ने बताया कि मस्जिद के लिए सहयोग राशि लेने के पहले यह अपील जारी की जा रही है कि दान देने वाले केवल हलाल की कमाई का पैसा ही मस्जिद के लिए दान करें, जिसमें खासतौर पर बिजली की चोरी टैक्स की चोरी, जमाखोरी, घूसखोरी सूदखोरी, तस्करी, फिरौती और सरकारी कानून के खिलाफ कमाया धन नहीं लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि हालांकि अभी इसके लिए आईआईसीएफ ने कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है। लेकिन यह दान लेने के पहले दानदाता से इसके बारे में पूछा जाएगा। ट्रस्ट के पास कमाया धन हलाल का ही है, इसकी जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
अतहर के मुताबिक सतर्क करने के बाद अगर कोई तथ्य छिपाकर मस्जिद को धनराशि दान करेगा तो उसकी सजा ऊपर वाला उसे खुद देगा। लेकिन यह नियम सुपर स्पेशियलिटी हाॅस्पिटल और किचन, कल्चरल सेंटर, लाइब्रेरी आदि के निर्माण के लिए ली जाने वाली धनराशि पर नहीं लागू होगा। क्योंकि यह निर्माण सामाजिक कार्य के लिए है, न कि धार्मिक।
आयकर की धारा 80 जी में पंजीकरण के बाद ही दान
हुसैन के मुताबिक ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर की धारा 80 जी में करवाने के लिए आवेदन किया गया है। यह काम पूरा होते ही दान की राशि ली जाएगी। इसके लिए बैंक में दो खाते पहले ही खोल दिए गए हैं।
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