May 15, 2024 : 11:17 PM
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राज्य सरकार के फैसले के बिना झुग्गियां नहीं हटा सकते : केंद्र

नई दिल्ली2 घंटे पहले

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  • रेल लाइन के पास झुग्गियां हटाने पर सुनवाई

दिल्ली-एनसीआर में 140 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के इर्द-गिर्द बनी 48 हजार अवैध झुग्गियों को हटाने के मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि फिलहाल रेलवे झुग्गियों को नहीं हटाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि इस मामले में शहरी आवास मंत्रालय और दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बैठक की थी। अभी फैसला नहीं हुआ है।

मामले की सुनवाई 4 हफ्ते टाल दी गई। ज्ञात हाे कि 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे, नगर निगम व दिल्ली सरकार को आदेश जारी किया था कि वह तीन महीने के भीतर अवैध झुग्गियों को हटाए। वकील अभिषेक ने कहा कि कोर्ट मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी करे। सीजेआई ने कहा कि हम कोई आदेश नहीं देंगे। केंद्र ने पहले ही कहा है कि जब तक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक यथास्थिति को बराबर रखा जाएगा।

रेलवे ने कार्यवाही रोकी, जारी किया प्रेस ब्यान…
मामले की सुनवाई के बाद रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि रेलवे ने निर्णय लिया है कि वह तब तक अवैध झुग्गियों को हटाने की कार्यवाही नहीं करेगी, जब तक शहरी आवास विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार द्वारा इस संदर्भ में कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता।

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