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वनअधिकार पट्टे के लिए 205 में से केवल 2 ही पात्र

दैनिक भास्कर

Jul 08, 2020, 05:22 AM IST

बनखेड़ी. वन विभाग की भूमि के 205 कब्जाधारियों में से केवल 2 ही पात्र पाएं गए है। जिन्हें वन अधिकार पट्टा दिलाने के लिए वरिष्ठ कार्यालय सूची प्रेषित की जा चुकी है। वन विभाग ने राजस्व विभाग से वन क्षेत्र में कब्जाधारियों की जानकारी मांगी थी। जिसमें 9 पंचायतों से 205 के नामों की सूची प्राप्त हुई। सभी कब्जाधारियों की विस्तारपूर्वक जानकारी निकालकर सत्यापित गया।

नायब तहसीलदार निधि लोधी ने बताया 205 में से अनुसूचित जनजाति के 90 कब्जाधारी है। 115 अन्य जाति के थे। अनुसूचित जनजाति के लिए कम से कम 15 साल के पूर्व से काबिज और भूमिहीन होना अनिवार्य है। वहीं अन्य जाति के लिए 75 वर्ष पूर्व का कब्जा होना आवश्यक है।

कोठारी में दावा-आपत्ति के लिए वन मित्र पोर्टल परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 90 अनुसूचित जाति में से केवल 2 कब्जेदार ही भूमिहीन एवं निर्धारित मापदंडों को पूर्ण करते पाए गए। अन्य कब्जाधारियों का कब्जा अवैध मिला है।

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