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किसानों की सहमति से होगा फसल बीमा, खाते से नहीं कटेगी राशि

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों में किया संशोधन, 31 जुलाई तक होगा खरीफ फसल का बीमा पंजीयन

दैनिक भास्कर

Jul 07, 2020, 07:21 AM IST

मनासा. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बैंकों में खरीफ फसल के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियमों में संशोधन कर किसानों को राहत दी गई है। इस बार बीमा कराने के लिए ऋणी किसानों के खाते से बीमा प्रीमियम नहीं काटी जाएगी। 

किसान जब सहमति पत्र बैंकों को देगा तभी उसके खाते से राशि काटी जाएगी और बीमा हो सकेगा। संशोधित नियमों की जानकारी के लिए बैंकों के बाहर इस संबंध में सूचना पत्र चस्पा किया है। 31 जुलाई तक पंजीयन किए जाएंगे। किसानों को अंतिम तारीख से एक सप्ताह पहले बैंकों में अपना सहमति पत्र देना होगा।

पिछले वर्ष जिले में 50734 ऋणी व 308 अऋणी किसानों ने 32 लाख रुपए से अधिक फसल बीमा की प्रीमियम राशि जमा करवाई थी। 80 हजार 498 हेक्टेयर जमीन बीमित थी। किसानों को खरीफ फसल के लिए 2 व रबी के लिए 1.5 फीसदी राशि जमा कराना होगी। प्रीमियम की बकाया राशि केंद्र व राज्य सरकार को मिलाना होती है। 

इसमें मिलेगा लाभ-  बीमे का लाभ प्राकृतिक आपदा, ओले गिरने, जमीन धसने, जल भराव, प्राकृतिक आगजनी होने पर खेत वार नुकसानी का आकलन प्रशासन द्वारा करने के बाद बीमित किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

ये दस्तावेज देना होंगे- योजना में स्वेच्छा से बीमा कराने वाले किसानों को ऑनलाइन या संबंधित बैंक को आईडी कार्ड, आधार, राशन कार्ड, बैंक खाता, लाइसेंस या वोटर आईडी की कॉपी, अगर किसान किसी की जमीन लीज पर लेकर खेती करता है तो खेत मालिक का इकरार नामा, खसरा नकल की कॉपी ,आवेदक का फोटो, बुवाई करने की तारीख संबंधी जानकारी के दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे।

अंतिम तारीख से पहले किसानों को देना होगा सहमति पत्र, तभी बैंक बीमा करेगी 
नए नियम के तहत ऋणी किसान का बीमा बैंक तभी करेगी जब किसान बैंक को लिखित में सहमति देगा। नियमों में बदलाव के बैंकों के साथ जनप्रतिनिधियों व प्रशासन किसानों को जानकारी पहुंचाकर जागरूक कर रहे हैं। अऋणी किसान सीएससी बीमा एजेंट, व ऑनलाइन फसल का बीमा करवा सकते हैं। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया मैनेजर संजय मोदी ने बताया नए नियम के तहत बैंक ऋणी किसानों की सहमति के बिना बीमा प्रीमियम की राशि नहीं काटेगी। किसानों को अंतिम तारीख से पहले बीमे के लिए सहमति देना होगी। 

पंजीयन करवाकर योजना का लाभ लें किसान
पिछले साल खरीफ फसल के लिए जिले के 51 हजार से भी ज्यादा किसानों ने पंजीयन करवाया था। इस बार योजना के नियमों में बदलाव हुआ है। किसान 31 जुलाई से पहले सहमति पत्र बैंक को दे ताकि प्रीमियम राशि नहीं काटी जा सके। 31 जुलाई के पहले किसान पंजीयन करवाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। एसएस चौहान, जिला अधिकारी,कृषि विभाग-नीमच

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