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एनडीएमसी इलाके में थूकने या पेशाब करने वालों को देना होगा 1000 रुपए का जुर्माना

  • वर्दीधारी सिविक वार्डन दस्ता थूकने वालों का मौके पर ही पीएसओ मशीन से करेंगे जुर्माना

दैनिक भास्कर

Jul 03, 2020, 04:00 AM IST

नई दिल्ली. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना या पेशाब  मना है, क्‍योंकि इससे कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। इसी को ध्यान में रखकर एनडीएमसी अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और पेशाब करने वाले पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अगर आप नई दिल्ली नगर पालिका (एनडीएमसी) आप एनडीएमसी के क्षेत्र में गलती से भी थूकते पकड़े गए तो आपको एक हजार रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इस बारे में एनडीएमसी ने एक जागरूकता अभियान भी चला रखी हैै।

दरअसल में एनडीएमसी से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थान पर सरेआम थूकने वालों पर कार्रवाई की योजना तैयार की है। इसके लिए एनडीएमसी ने कनॉट प्लेस में 10 वर्दीधारी सिविक वार्डन का दस्ता तैनात किया है। एनडीएमसी के क्षेत्र में  वर्दीधारी सिविल वार्डन  में अपनी ड्यूटी करेंगे और मौके पर थूकते पकड़े जाने वालों ने पीओएस मशीन से मौके पर जुर्माना भी करेंगे। 

नकदसहित सभी डिजिटल तरीकों से वसूलेगी जूर्माना 

पीओएस मशीन में ई-भुगतान का विकल्प भी होगा। इसके अतिरिक्ति सार्वजनिक स्थान पर उल्लंघनकारी के पास जुर्माना देने के लिए नकद पैसे नहीं हो तो क्रेडिट, डेबिट के अलावा भीम, पे-टीएम किसी भी तरह से डिजिटल पेमेंट से जुर्माना वसूल करेगी। यदि सार्वजनिक स्थल पर थूकने वाले उल्लंघनकारी के पास जुर्माना देने के लिए पैसे नहीं हैं तो उन्हें इससे संबंधित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए विशेष म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।

एनडीएमसी के इन जगहों पर होगी तैनाती

पहले चरण में यह अभियान कनॉट प्लेस, खान मार्केट, गोल मार्केट, सरोजनी नगर, मार्केट, बंगाली मार्केट, जनपथ और अन्य प्रमुख मार्केट क्षेत्रों को कवर करेगा। बाद दूसरे चरण में जुलाई के मध्य तक इस अभियान के अंतर्गत पार्कों, बड़े उद्यानों और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर पालिका परिषद द्वारा जारी दिल्ली सरकार के अधिसूचना के अनुसार जुर्माना लगाने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

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