May 10, 2024 : 6:58 AM
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नए साल में आटो रिक्शा पर सख्ती करेगा आरटीओ

परिवहन विभाग ने नए साल में लोक परिवहन के प्रमुख साधन आटो रिक्शा पर सख्ती करने की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले माह ही सरकार ने आटो रिक्शा के संचालन के लिए आटो रिक्शा विनियमन योजना बनाई थी और इस संबध में आदेश जारी किया था। अब प्रदेश में आटो रिक्शा के संचालन के लिए नए नियम बना दिए गए हैं। इनका उल्लघंन करते पाए जाने पर परमिट निरस्त करने जैसी सख्ती कार्रवाई की जाएगी। नए साल से एक वृहद अभियान चला कर शहर के आटो रिक्शा संचालन को व्यवस्थित किया जाएगा  .

उल्लेखनीय है कि जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में परिवहन विभाग ने आटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 तैयार की है। कुछ माह पहले इसका प्रारुप जारी किया गया था। सुझाव और संशोधन के बाद इसे नवंबर से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इंदौर में करीब 15 हजार परमिटधारी आटो हैं जबकि तीन हजार आटो रिक्शा अवैध रूप से चल रहे हैं। नए कानून में बेटरी से चलने वाले आटो के लिए भी नियम बनाए गए है।

तीन सवारी से अधिक बैठाने पर परमिट होगा निरस्त

 

 

– क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा ई-रिक्शा को चलाने के लिए क्षेत्र और मार्गों का निर्धारण किया जाएगा।

 

 

– किसी भी शहर या ग्रामीण इलाके में जनसंख्या के आधार पर अन्य लोक परिवहन की संख्या को देखते अलग-अलग परमिट दिए जाएंगे।

 

 

 

– शहरी और ग्रामीण इलाके के आटो का कलर भी अलग होगा।
आटो और बैटरी आटो में किसी प्रकार का माडिफिकेशन नहीं होगा। उसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं लगवाए जा सकेंगे। यह होने पर उसका परमिट निरस्त कर दिया जाएगा।

 

 

– ऐसे आटो चालक जिनका ससाल में दो रेड लाइट जंप करने का चालान हुआ है। उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।

 

 

– रिक्शा में ओवरलोडिंग करने पर चालक के साथ आटो रिक्शा मालिक को भी उत्तरदायी माना जाएगा। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा।

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