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स्कूल-काॅलेज 31 जुलाई तक बंद, दूसरे राज्य जाने को पास जरूरी नहीं

  • अनलाॅक 2 लाॅकडाउन की सख्त पाबंदियां 31 जुलाई तक सिर्फ कंटेनमेंट जाेन में ही लागू रहेंगी

दैनिक भास्कर

Jun 30, 2020, 06:31 AM IST

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने साेमवार काे अनलाॅक-2 की गाइडलाइंस जारी कर दीं। इसके तहत स्कूल-काॅलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। वहीं, एक राज्य से दूसरे में जाने के लिए अनुमति या पास की जरूरत खत्म कर दी गई है। अब रात नाै के बजाय 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अनलाॅक-2 की ये गाइडलाइंस 31 जुलाई तक लागू रहेंगी। लाॅकडाउन की सख्त पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जाेन में ही रहेंगी। गाइडलाइंस के मुताबिक सार्वजनिक स्थलाें पर मास्क और साेशल डिस्टेंसिंग अब भी अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानाें पर थूकना और सार्वजनिक स्थानाें पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का सेवन करने पर भी पाबंदी लगाई गई है।

गाइडलाइंस अब 5 तरह के कामाें पर ही पाबंदी, इनकी इजाजत देने के लिए अलग से नियम जारी हाेंगे:

  1. कंटेनमेंट जाेन के बाहर सिर्फ निम्नलिखित पांच तरह की गतिविधियाें पर राेक रहेगी। बाकी सभी कामाें की इजाजत है।
  2. स्कूल, काॅलेज, शैक्षणिक और काेचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकाराें के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से काम शुरू कर सकेंगे। इनके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्राेसीजर (एसओपी) बाद में जारी हाेगा।
  3. अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय की इजाजत से ही ऐसी यात्राएं हाे सकेंगी।
  4. मेट्राे रेल।
  5. सिनेमा हाॅल, जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटाेरियम इत्यादि बंद रहेंगे।
  6. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनाेरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयाेजनाें और बड़े जमावड़ाें पर राेक रहेगी।
  7. इन गतिविधियाें काे दाेबारा शुरू करने की तारीख अलग से तय हाेगी। इसके लिए अलग से एसओपी भी जारी किया जाएगा, ताकि वायरस का संक्रमण राेका जा सके।
  8. रात का कर्फ्यू: रात 10 से सुबह 5 बजे तक लाेगाें के बाहर निकलने पर पूरी तरह राेक रहेगी। हालांकि, जरूरी काम, औद्याेगिक इकाइयाें में ड्यूटी, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गाें पर व्यक्तियाें और सामान की आवाजाही, कार्गाे की लाेडिंग-अनलाेडिंग जैसे कामाें काे छूट रहेगी। शेष पेज 4 पर

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