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हरियाणा में 72 घंटे से ज्यादा समय के लिए आने वालों को करवाना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: उपायुक्त

दैनिक भास्कर

Jun 23, 2020, 04:03 AM IST

गुड़गांव. उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि कोरोना के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए अन्य राज्यों से 3 दिन यानी 72 घंटों से ज्यादा समय के लिए हरियाणा आने वाले लोगों के लिए सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना व अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया है।

इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य सभी नियमों की भी अनुपालना करनी होगी। ऐसे आगंतुकों के स्वास्थ्य की जांच बोर्डर चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशनों व बस स्टेंडों पर की जाएगी। इसके अलावा जिला, शहर व गांव की सीमा पर भी उसके स्वास्थ्य की जांच करवाई जाएगी। 
किसी व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उसे आवश्यकता अनुसार होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर, कोविड अस्पताल आदि में भेजा जाएगा।  उन्होंने चेतावनी दी कि इन नियमों की अवहेलना करने वाले आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, आईपीसी की धारा 188 व अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी

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