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आम्रपाली बिल्डर से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में जेपी मॉर्गन इंडिया के बोर्ड के सदस्यों से ईडी करेगा पूछताछ

  • जे पी मॉर्गन के अलावा एक चीनी नागरिक का भी समावेश, होगी पूछताछ
  • इस मामले में तीन डमी कंपनियां बनाई गई थी, उसमें से एक मन्नत भी थी

दैनिक भास्कर

Jun 20, 2020, 09:27 PM IST

मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जेपी मॉर्गन इंडिया बोर्ड के सदस्यों से पूछताछ शुरू करेगा। यह पूछताछ घर खरीदारों के करोड़ों रुपए के कथित डायवर्जन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में होगी। ईडी इसमें पहले से ही जांच कर रही है। आम्रपाली बिल्डर के प्रोजेक्ट में घर खरीदने के मामले में यह पूछताछ होगी। इसमें एक चीनी नागरिक का भी समावेश है।

कोर्ट ने खातों में पैसे को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था

सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को मल्टीनेशनल फर्म जेपी मॉर्गन को निर्देश दिया था कि वह अपने बैंक खातों से 140 करोड़ रुपए से अधिक के ब्याज को ट्रांसफर करे। इसे हाल ही में ईडी द्वारा यूको बैंक में बनाए गए एस्क्रो खाते में अटैच किया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल अब आम्रपाली समूह की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि यह पहला मौका है जब कोर्ट केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी कुर्की आदेश से संतुष्ट होने के बाद अपने खातों में इस तरह के ट्रांसफर की मांग की है।

187 करोड़ रुपए को अटैच किया गया 

ईडी ने हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जारी एक आदेश के तहत जेपी मॉर्गन इंडिया के 187 करोड़ रुपए से अधिक के फंड को अटैच किया था। यह फंड मुंबई में बैंक की एक शाखा में रखा गया था। कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में ईडी को जांच लेने का आदेश दिया था। लखनऊ जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को जेपी मॉर्गन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कार्रवाई करने और नियमित आधार पर जानकारी देने को कहा था। सिंह के नेतृत्व में ईडी की एक टीम कोर्ट की सुनवाई में भी शामिल होती है ।

आम्रपाली ग्रुप के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का दिया गया था आदेश

कोर्ट ने घर खरीदारों के विश्वास का उल्लंघन करने के लिए बिल्डरों को फटकार लगाई थी। रियल एस्टेट कानून रेरा के तहत आम्रपाली ग्रुप के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का आदेश दिया था। पिछले साल जुलाई में भूमि पट्टों (लैंड लीज) को एनसीआर के प्राइम प्रॉपर्टीज से इसे बाहर कर दिया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी ने अब जे पी मॉर्गन इंडिया से सभी फाइनेंशियल कागजात समझौते और अन्य की मांग की है। साथ ही वह गुंजन बहल, रुशिकेश कार और चाणक्य चक्रवर्ती और कुछ अन्य डायरेक्टर के बयान की विस्तृत पूछताछ और रिकॉर्डिंग शुरू करेगी।

चीनी नागरिक जेपी मॉर्गन की कंपनी में डायरेक्टर थे

आधिकारिक सूत्रों ने कहा, एक चीनी नागरिक टोड वोंग को भी पीएमएलए के तहत पूछताछ के लिए बुलाया है। वोंग जे पी मॉर्गन इंडिया प्रॉपर्टी मॉरीशस कंपनी आईआई के बोर्ड में डायरेक्टर थे। वोंग 5 फरवरी 2010 से 25 अप्रैल 2013 के बीच कंपनी के बोर्ड में थे और वे एस्क्रो खाते में साइनिंग अथॉरिटी भी हैं। आम्रपाली जोडियक डेवलपर्स के बोर्ड में किए गए निर्णय के अनुसार इस खाते का डेबिट अथॉरिटी वोंग को दिया गया था।

140 करोड़ रुपए की राशि के लिए चीनी नागरिक ने ही किया था साइन

ईडी की जांच में पाया गया है कि सभी बैंकिंग वाउचर जिनके माध्यम से 140 करोड़ रुपए के धन को आम्रपाली जोडियक डेवलपर्स से मन्नत बिल्डक्राफ्ट पी लिमिटेड को डेबिट किया गया था, उन्हें पूरी तरह से टोड वोंग द्वारा साइन किया गया था । एजेंसी ने आरोप लगाया है कि मन्नत बिल्डक्राफ्ट इस मामले में इस्तेमाल की जाने वाली तीन शेल कंपनियों या डमी फर्मों में से एक है। यह आम्रपाली के घर खरीदारों मिले पैसों को लॉन्डरिंग और “डायवर्ट” करने के लिए रखा गया था। इस पैसे को तब आम्रपाली राशि डेवलपर्स के बैंक खाते में रखा गया था।

मॉरीशस की कंपनी शुरू से ही भागीदार रही है

ईडी की जांच में पाया गया है कि “मेसर्स आम्रपाली जोडियक और मेसर्स आम्रपाली सिलिकॉन सिटी पी लिमिटेड के बोर्ड पर जेपी मॉर्गन इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी संबंधित कंपनियों के निर्णय के पूर्ण नियंत्रण में थे। वे जेपी मॉर्गन इंडिया प्रॉपर्टी मॉरीशस कंपनी-II और मेसर्स जेपी मॉर्गन आईपीएफ-आई सिंगापोर में 187 करोड़ रुपए की राशि के लिए घर खरीदारों के पैसों को डायवर्ट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी हैं।

एजेंसी ने कहा था कि मॉरीशस की कंपनी शुरू से ही षड्यंत्र में भागीदार थी। जेपी मॉर्गन इंडिया ने मॉरीशस और सिंगापुर के लिए घर खरीदारों के डायवर्ट किए गए पैसे के रेमिटेंस (remittance) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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