कक्षा तीन के आठ वर्षीय मासूम छात्र के साथ उसी का स्कूल बस ड्राइवर परीश पटेल अप्राकृतिक कृत्य करता था। जिला अदालत ने ड्राइवर को दोषी मानते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत को बताया गया कि पीड़ित बालक के पिता ने 4 जनवरी 2017 को लार्डगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई कि परीश पटेल स्कूल का वाहन कमांक एमपी 20 सीई-2491 मारुति ईको चलाता है। पटेल उक्त वाहन से ही उसके बच्चे को स्कूल ले जाता था और वापस छोड़ता था। 2 जनवरी 2017 की शाम को बच्चा स्कूल से आया तो डरा-सहमा दिखा। उसने पूछताछ की तो बच्चे ने बताया कि वाहन का ड्राइवर परीश पटेल लगभग 10-15 दिन से उसे गणेश नगर रेलवे लाइन के किनारे सुनसान जगह पर जे जाकर उसे डरा धमकाकर उसके साथ गंदा काम करता था। शिकायत पर लार्डगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 377 व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। सुनवाई दौरान पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने परीश पटेल को दोषी मानते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से डीपीओ अजय जैन ने पैरवी की।