उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना प्राधिकारियों को हैदराबाद की हुसैन सागर झील में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी भगवान गणेश की प्रतिमाओं के आखिरी बार विसर्जन की बृ अनुमति दे दी।गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि हैदराबाद शहर में यह बार-बार आने वाली समस्या है और कई निर्देश देने के बावजूद राज्य सरकार ने वहां मूर्तियों के विसर्जन पर रोक तथा प्रदूषण पर लगाम लगाने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया।न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर विचार के बाद यह आदेश दिया। मेहता ने कहा कि झील में प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं और विसर्जन के तुरंत बाद प्रतिमाओं को क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया जाएगा और उन्हें ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थलों पर ले जाया जाएगा।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 13 सितंबर को हुसैन सागर झील और शहर में ऐसे अन्य जलाशयों में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगाने के अपने आदेश में सुधार करने से इनकार कर दिया था।