न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Wed, 30 Jun 2021 08:44 AM IST
सार
1 जुलाई से निजी अस्पताल अब सीधे वैक्सीन निर्माता से कोरोना के टीके नहीं खरीद सकते हैं। उन्हें अब कोविन पर वैक्सीन का ऑर्डर देना होगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने वैक्सीन की मंथली स्टॉक की लिमिट भी तय करने का फैसला लिया है।
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विस्तार
अंग्रेजी समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के अस्पतालों में मंगलवार को एक एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डॉक्यूमेंट पहुंचा है, जिसके मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों में बीते महीने किसी खास सप्ताह में रोज जितनी औसत वैक्सीन की खपत हुई, उससे दोगुनी डोज ही मिलेंगी। हालांकि, निजी अस्पतालों को वैक्सीन के लिए रोजाना का औसत निकालने के लिए अपनी पसंद का हफ्ता चुनने की छूट होगी। इसकी जानकारी कोविन पोर्टल से ली जाएगी।
उदाहरण के तौर पर अगर कोई निजी टीकाकरण केंद्र जून 10-16 सप्ताह का चयन करके जुलाई के लिए ऑर्डर देता, जिस दौरान 630 खुराकें दी गई थीं, तो उस अस्पताल की औसत दैनिक खुराक 90 (630/7 = 90) होगी। इस तरह से निजी अस्पताल जुलाई के लिए अधिकतम 5400 खुराक (90 x 30 x 2 = 5,400) का ऑर्डर दे सकता है। एसओपी में कहा गया है कि पहले 15 दिनों के दौरान वैक्सीन की खपत के आधार पर एक महीने की अधिकतम सीमा को दूसरे पखवाड़े में संशोधित किया जा सकता है।