हाल ही में एक बार फिर जम्मू-कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हुई है। गुरुवार, 24 जून, 2021 को दिल्ली में कश्मीरी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होने वाली है। सरकार ने कई दफा कहा है कि अनुच्छेद-370 अभी भी लागू है! तो फिर हटाया क्या था और लागू क्या है? आइए समझते हैं कि क्या थे अनुच्छेद-370 और 35ए? क्या हैं इनके खात्मे के मायने? कितना अलग है अनुच्छेद-371 से? और क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन …
अभी अनुच्छेद-370 का खंड-1 ही लागू है
अब राज्य में अनुच्छेद-370 का खंड-1 ही लागू है। यह कहता है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न राज्य है और संसद को जम्मू-कश्मीर के लिए कानून बनाने का अधिकार है। बाकी अनुच्छेद-370 और 35ए के जो प्रावधान यहां के नागरिकों को कुछ अधिकार और सुविधाएं देते थे, जो देश के अन्य हिस्सों से अलग थे। वे सभी प्रावधान निरस्त कर दिए गए थे। लगभग 22 महीने पहले, पांच अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के जरिये जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद-370 के खंड एक को छोड़कर शेष प्रावधानों को निरस्त कर दिया था। आगे पढ़ने के लिए कृपया अगली स्लाइड देखें।