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बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Kuldeep Singh
Updated Tue, 08 Jun 2021 02:59 AM IST
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भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर छह करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। राष्ट्रीय बैंक ने मानदंडों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की है। इसमें धोखाधड़ी के वर्गीकरण और इसकी जानकारी नहीं देना भी शामिल है।
आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर चार करोड़ तो पीएनबी पर दो करोड़ का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा, बैंक ऑफ इंडिया के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई) के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2019 को इसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आयोजित किया गया था। बैंक ने एक समीक्षा भी की थी और एक खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने के संबंध में 1 जनवरी, 2019 की एक धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट (एफएमआर) जमा की थी।
वहीं पीएनबी में आईएसई 2018 और 2019 में 31 मार्च को हुआ था। इन दोनों रिपोर्ट में नियमों के अनुपालन नहीं होने की जानकारी समाने आई। जिसके बाद आरबीआई ने दोनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि उन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए।
विस्तार
भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर छह करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। राष्ट्रीय बैंक ने मानदंडों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की है। इसमें धोखाधड़ी के वर्गीकरण और इसकी जानकारी नहीं देना भी शामिल है।
आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर चार करोड़ तो पीएनबी पर दो करोड़ का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा, बैंक ऑफ इंडिया के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई) के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2019 को इसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आयोजित किया गया था। बैंक ने एक समीक्षा भी की थी और एक खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने के संबंध में 1 जनवरी, 2019 की एक धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट (एफएमआर) जमा की थी।
वहीं पीएनबी में आईएसई 2018 और 2019 में 31 मार्च को हुआ था। इन दोनों रिपोर्ट में नियमों के अनुपालन नहीं होने की जानकारी समाने आई। जिसके बाद आरबीआई ने दोनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि उन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए।
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