वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Updated Thu, 19 Nov 2020 04:54 PM IST
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समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार हाफिज को सजा सुनाने वाली अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि लाहौर स्थित आतंकवाद रोधी अदालत ने गुरुवार को जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद सहित इसके चार नेताओं को दो और मामलों में सजा सुनाई। बता दें कि हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकी घोषित कर चुका है। बता दें कि जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को इस साल चौथी बार सजा सुनाई गई है। सईद इस समय लाहौर में एक और आतंकी वित्तपोषण के मामले में सजा काट रहा है। सईद पर आतंकी वित्तपोषण, धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) और अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने आदि से संबंधित करीब 29 मामले चल रहे हैं।
Pakistan court awards 10 years jail term to Mumbai attack mastermind and JuD chief Hafiz Saeed in two more terror cases
— Press Trust of India (@PTI_News) November 19, 2020
अदालत ने हाफिज सईद को सजा सुनाने के साथ उसकी संपत्ति जब्त करने का निर्देश भी दिया है और 1.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सईद और उसके दो साथियों, जफर इकबाल और याहिया मुजाहिद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके साले अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने कैद की सजा सुनाई गई है।
हाफिज सईद को पिछले साल 17 जुलाई को आतंकी वित्तपोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। इससे संबंधित दो मामलों में उसे इस साल फरवरी में 11 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल वह लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है। बता दें कि अमेरिका ने सईद के सिर पर एक करोड़ डॉलर का इनाम रखा है।