नई दिल्ली2 घंटे पहले
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- जस्टिस हीमा कोहली की बेंच ने दिया आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को आज शाम तक ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेकर मिली शिकायतों दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी 14 सितंबर से ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के आदेश दिए है। जस्टिस हीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने शिकायत निवारण कमेटी को देने का निर्देश दिया है कि सोमवार शाम तक शिकायतों का निपटारा करे। सोमवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट को बताया कि वो सितंबर के अंत तक परीक्षा का रिजल्ट घोषित करेगा।
सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि वो 20 सितंबर से ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना चाहती है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब ओपन बुक एग्जामिनेशन अगस्त में खत्म हो जाएगा, तो सितंबर के अंत तक ऑफलाइन परीक्षा क्यों ले रहे हैं। कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन का डाटा बताता है कि आधे से भी कम छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया है, इसलिए ऑफलाइन परीक्षा 8 सितंबर से आयोजित करें।
शिकायत निवारण कमेटी को फटकार
इस दौरान हाईकोर्ट ने शिकायत निवारण कमेटी को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूछा कि शिकायत निवारण कमेटी ने काम करना शुरू किया कि नहीं। इस पर शिकायत निवारण कमेटी के एक सदस्य बीबी गुप्ता ने कहा कि उन्हें आज ही ई-मेल का पासवर्ड मिला है। इस पर कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को फटकार लगाते हुए कहा कि जब कमेटी पर कोई रोक नहीं थी, तो आपने कमेटी का काम रोकने की कोशिश की और जब हमने आदेश पारित कर दिया तब भी आप वही कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने ने कहा कि आपने अपनी छवि ऐसी बनाई है कि आप कमेटी को काम नहीं करने दे रहे है।
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