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दिल्ली सरकार एनएफएस के लाभार्थियों को अगले पांच माह तक मुफ्त राशन देगी

  • 17.54 लाख से अधिक घरों को रियायती दरों पर दिया जाता है राशन

दैनिक भास्कर

Jul 08, 2020, 07:56 AM IST

दिल्ली. राजधानी में कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएस ) के तहत दिल्ली सरकार अगले पांच माह तक मुफ्त राशन देगी। दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न आपूर्ति आगे भी जारी रखने का फैसला किया है।

इसे लेकर खाद्य मंत्री हुसैन ने दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त और खाद्य एवं आपूर्ति  विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की और अधिकारियों को वितरण की प्रभावी निगरानी करने का निर्देश दिया। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएस के लाभार्थियों को अगले 5 महीनों तक जुलाई,अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2020 तक  मुफ्त पीडीएस राशन उपलब्ध कराएगी।

मंत्री हुसैन ने कहा कि जुलाई 2020 माह के लिए खाद्यान्न का वितरण 8 जुलाई 2020 से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा।  दिल्ली में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा 17.54 लाख से अधिक गृह इकाइयों के 71,40,938 लाभार्थियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।

समस्या आने पर एफएसओ व एफएसआई को करें शिकायत

यदि लाभार्थियों को राशन दुकानों पर राशन मुफ्त में प्राप्त करने में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे तत्काल इसकी शिकायत खाद्य विभाग के अधिकारियों से कर सकते हैं। लाभार्थी संबंधित सहायक आयुक्त, खाद्य आपूर्ति अधिकारी एफएसओ या खाद्य आपूर्ति निरीक्षक एफएसआई से शिकायत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राशन नहीं मिलने पर  हेल्पलाइन नंबर 1967 और पीजीएमएस सहित अन्य शिकायत निवारण पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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