- सेबी ने जांच के दौरान कंपनी के सीएफओ सहित सात लोगों को आरोपी पाया
- डिवीज लैब का शेयर सुबह 5 प्रतिशत गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था
दैनिक भास्कर
Jul 02, 2020, 02:11 PM IST
मुंबई. पूंजी बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को डिवीज लैब के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) सहित सात लोगों पर 96 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है। यह पेनाल्टी शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में लगाई गई है। डिवीज लैब का शेयर सुबह 5 प्रतिशत गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था।
2017 में सूचना के बाद शेयरों की कीमतों में तेजी
सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि सीएफओ एल. किशोर बाबू के साथ सात लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन किया। सेबी ने कहा कि डिवीज लैब के शेयरों में 2017 में गैर प्रकाशित कीमतों से संबंधित सूचनाओं (यूपीएसआई) को लीक किया गया था। इसके बाद इन लोगों ने 96 लाख रुपए का फायदा कमाया। सेबी ने बताया कि जांच के दौरान यह पता चला कि डिवीज लैब में इनसाइडर ट्रेडिंग जिन लोगों ने की उसमें किशोर बाबू के अलावा प्रवीण लिंगामनेनी, नागेश लिंगामनेनी, लक्ष्मी लिंगामनेनी, डी. राव. राधिका ड्रोनवाली, गोपीचंद लिंगामनेनी और पुष्पा देवी शामिल थीं।
ये लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से शेयरों में कारोबार किए।
शेयरों की कीमतें 680 से 734 रुपए पर पहुंच गई
जांच में पता चला कि डिवीज लैब ने स्टॉक एक्सचेंज पर 10 जुलाई 2017 को बाजार के कारोबार के समय में कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट किया। इसमें उसकी एक यूनिट पर से अमेरिकी एफडीए द्वारा बैन हटाने की बात कही गई थी। डिवीज लैब के शेयरों की कीमतें 7 जुलाई को 680 रुपए पर बंद हुई थीं। हालांकि स्टॉक एक्सचेंज पर जानकारी देने के बाद इसकी कीमत 10 जुलाई को 734 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई।