May 18, 2024 : 5:01 PM
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दिक्कतें बरकरार:नए आईटी पोर्टल पर रोजाना 40 हजार रिटर्न ही फाइल हो रहे, इस हिसाब से 6 करोड़ रिटर्न भरने में 4 साल लगेंगे

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4 घंटे पहले

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार को बताया कि नए इनकम टैक्स पोर्टल पर रोजाना औसतन 40 हजार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं। यह रफ्तार इतनी कम है कि 6 करोड़ रिटर्न फाइल होने में कम से कम 4 साल लग जाएंगे। पुराने पोर्टल पर एक दिन में औसतन 49 लाख यानी हर घंटे 3,87,571 आईटी रिटर्न फाइल किए जाते थे।

नए पोर्टल् में आ रहीं कई परेशानियां
असल में नए आईटी पोर्टल पर काम करने में कई तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। ई-प्रॉसेसिंग और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जैसी फैसिलिटी भी अभी शुरू ही नहीं हो पाई है। हालांकि CBDT ने कहा है कि तकनीकी परेशानियां दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इंफोसिस की टीम के सदस्यों और आईसीएआई (द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) जैसी बाहरी संस्थाओं के साथ नियमित रूप से बैठकें कर रहे हैं। दिक्कतें जल्द दूर हो जाएंगी।

7 जून को नई साइट हुई लॉन्च
4241 करोड़ रुपए से बनी ये वेबसाइट 7 जून को लॉन्च हुई थी। तब से इसमें ढेरों समस्याएं आ रही हैं। एक दर्जन से अधिक समस्याएं अब भी जारी हैं। पिछले एक महीने से अधिक समय से देश में इनकम टैक्स और टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं हो पा रहे हैं। पोर्टल पर अब भी इनकम टैक्स रिटर्न के सात में से 4 फॉर्म मौजूद नहीं हैं। इन परेशानियों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जून को पोर्टल की निर्माता इन्फोसिस को परेशानियां दूर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था, जो हफ्तेभर पहले बीत चुका है लेकिन अभी भी दिक्कतें आ रही हैं।

टीडीएस के रिटर्न हुए रिजेक्ट
सीए कीर्ति जोशी कहते हैं, नई वेबसाइट पर रिटर्न तो फाइल हो नहीं रहे हैं, साथ ही सभी टीडीएस के रिटर्न जो 3 जुलाई से पहले फाइल हुए थे, वो भी रिजेक्ट हो गए हैं। इन्हें फिर से फाइल करना होगा। रिटर्न अटकने से सबसे अधिक समस्या उन्हें हो रही है, जिन्होंने लोन के लिए आवेदन कर रखा है। रिटर्न फाइल न होने की वजह से बैंक उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इस बारे में इन्फोसिस और सीबीडीटी का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क किया गया, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनका जवाब नहीं आया।

पुराना पोर्टल दोबारा शुरू करने की है जरूरत
चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधीर हालाखंडी कहते हैं कि इस रफ्तार से छह करोड़ रिटर्न फाइल करने में चार साल का समय लग जाएगा। बेहतर होगा कि सिर्फ रिटर्न फाइल करने सरकार पुराने पोर्टल को फिर से शुरू कर दे। उसे तब तक चालू रखा जाए, जब तक कि नया पोर्टल सही तरीके से काम न करने लगे।

सबकुछ ऑनलाइन होने से सारे काम ठप
सीए अभय शर्मा कहते हैं, आयकर विभाग पूरी तरह ऑनलाइन मोड में ही काम करता है। चाहे रिटर्न फाइल करना हो या विभाग के किसी सवाल का जवाब देना हो या अपील फाइल करना हो, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। ये सब इनकम टैक्स वेबसाइट से करने होते हैं, जो कि बंद है।

पुराने पोर्टल को बंद करके नया पोर्टल लॉन्च करना बड़ी गलती
सीए सुधीर हालाखंडी कहते हैं कि पुराने पोर्टल को बंद करके नया पोर्टल लॉन्च करना बड़ी गलती है। बेहतर होता कि दोनों पोर्टल को तब तक साथ चलने दिया जाता, जब तक कि नया पोर्टल सही से काम न करने लगता। संभव हो तो पुराने पोर्टल को फिर से शुरू कर देना चाहिए।

जुलाई में निपटाने है कई काम

  • इनकम टैक्स कानून 1962 के रूल्स 31 के मुताबिक TDS सर्टिफिकेट जारी करने की आखिरी तारीख बढ़ा कर 31 जुलाई, 2021 है।
  • 2020-21 की आखिरी तिमाही के लिए टैक्स डिडक्शन स्टेटमेंट 15 जुलाई 2021 तक जमा करना है।
  • 2020-21 के लिए फॉर्म नं. 64 D में इनवेस्टमेंट फंड की ओर से इनकम टैक्स के भुगतान या यूनिट होल्डर के खाते में क्रेडिट करने का स्टेटमेंट 15 जुलाई 2021 तक जमा करना है।
  • 2020-21 के लिए फॉर्म नं. 64 C में इनवेस्टमेंट फंड की ओर से इनकम टैक्स के भुगतान या यूनिट होल्डर के खाते में क्रेडिट करने का स्टेटमेंट 15 जुलाई 2021 तक जमा करना है।
  • लंबित आवेदन को वापस लेने के विकल्प का इस्तेमाल ( इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन) 31 जुलाई 2021 तक किया जा सकता है।
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