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राहत : पैन और आधार लिंक करने की तिथि तीन महीने बढ़ाई गई, जानिए नई तारीख

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Fri, 25 Jun 2021 06:47 PM IST

सार

सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने वालों को बड़ी राहत देते हुए इसकी आखिरी तारीख को तीन माह के लिए बढ़ा दिया है। 

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विस्तार

सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। यानी अब 30 सितंबर 2021 तक इन्हें लिंक किया जा सकता है। बता दें कि पहले इसकी डेडलाइन 30 जून तक के लिए थी। इसका एलान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। आप एसएमएस के जरिए, आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिए और पैन सेवा केंद्र में जाकर लिंकिंग का कार्य कर सकते हैं। वहीं सरकार ने टैक्स पेयर को एक और राहत दी है जिसके तहत टीडीएस फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। पहले यह डेडलाइन 30 जून थी।

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  • जानिए पैन और आधार को लिंक करने के तरीके
एसएमएस से करें लिंक
आप एसएमएस के जरिए दोनों कार्ड को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए फोन में कैपिटल लेटर में UIDPAN टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें। इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें। इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

ऑनलाइन तरीका भी आसान
आप घर बैठे ऑनलाइन भी इसे लिंक करा सकते हैं। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में उनकी सेवाओं की सूची में ‘लिंक आधार’ का विकल्प दिया गया है। इसे क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा, जहां उपयोगकर्ताओं को अपना विवरण जैसे नाम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर दर्ज करना होता है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भी आएगा। ओटीपी भरने के बाद विवरण को मान्य किया जाएगा और दोनों दस्तावेज लिंक हो जाएंगे।

पैन सेवा केंद्र में जाकर करवाएं लिंक
यदि उपयोगकर्ता अपने पैन कार्ड और आधार नंबर को मैन्युअल रूप से लिंक करना चाहते हैं, तो वे नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक करने के लिए ‘Annexure-I’ नाम का एक फॉर्म भरकर उसे जमा करना होगा। इसके साथ आपको पैन और आधार कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी। यह सुविधा ऑनलाइन सेवा की तरह मुफ्त नहीं है। आपको को दो दस्तावेजों को मैन्युअल रूप से जोड़ने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

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