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पंजीयन के बाद नपा कर रही पथ विक्रेताओंं का सत्यापन

  • 3 साल में एक बार हाेगा सर्वे, पाेर्टल से जारी हाेगा पहचान पत्र व प्रमाण पत्र

दैनिक भास्कर

Jul 03, 2020, 04:00 AM IST

हरदा. नगर पालिका ने पथ व्यवसायियों के पंजीयन के बाद उनका सत्यापन भी शुरू कर दिया है। सरकार ने इसी साल यह याेजना शुरू की है। हर तीन साल में एक बार इनका सर्वे हाेगा। इन्हें पाेर्टल के जरिए प्रमाण पत्र व पहचान पत्र जारी हाेंगे।
नगर सीमा में आवेदक को केवल एक विक्रय स्थान की अनुमति मिलेगी। नपा सीएमओ जीके यादव ने बताया कि विक्रय प्रमाण-पत्र 5 वर्ष के लिए वैध होगा। इसका अगले 3 साल के लिए नवीनीकरण हाे सकेगा। विक्रय प्रमाण-पत्र रद्द करने का कोई आदेश बगैर सुनवाई के नहीं दिया जाएगा।

यहां रहेगी राेक
नपा क्षेत्र में कलेक्टाेरेट, जिला पंचायत, नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद, केंटोनमेंट बोर्ड के कार्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य पुरातात्विक स्थलों के 200 मीटर के क्षेत्र में क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकेगा। क्रॉसिंग के पास 50 मीटर तक भी क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।

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