- इससे NPS में खाता खोलना अब और भी आसान हो गया है
- एनपीएस में 18 से 60 साल की उम्र के बीच का कोई भी वेतनभोगी जुड़ सकता है
दैनिक भास्कर
Jun 29, 2020, 03:51 PM IST
नई दिल्ली. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में खाता खुलवाने की प्रोसेस को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने और आसान बनाया दिया है। PFRDA ने अब सब्सक्राइबर्स को वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए भी एपीएस अकाउंट खोलने की अनुमति दी है। इस प्रक्रिया बैंकों के वे ग्राहक (पीओपी के रूप में पंजीकृत), जो अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से एनपीएस अकाउंट खोलना चाहते हैं, वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर एनपीएस अकाउंट खोल सकेंगे हैं।
वहीं, नॉन-इंटरनेट बैंकिंग डिजिटल मोड के जरिए पीओपी के माध्यम से एनपीएस अकाउंट्स खोलने पर ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल पर आएगा, जिसका उपयोग पेपरलेस एनपीएस अकाउंट खोलने में किया जा सकता है। केवाईसी पूरा होने के बाद पीओपी द्वारा एनपीएस सब्सक्राइबर का डाटा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों (CRA) को फोटो व हस्ताक्षर की छवि के साथ प्रस्तुत करना होता है। साथ ही एक अंडरटेकिंग होती है कि केवाईसी / एएमएल दिशानिर्देश / नियमों का अनुपालन किया गया है। इसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा।
इससे पहले दी थी ई-सिग्नेचर की सुविधा
इससे पहले भी खाता खोलने की प्रक्रिया को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए PFRDA ने ई-हस्ताक्षर के माध्यम से पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन एनपीएस खाता खोलने की सुविधा दे रहा है। पीएफआरडीए नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत 4.55 लाख करोड़ रुपए से अधिक एयूएम के साथ करीब 3.60 करोड़ सब्सक्राइबर्स का प्रबंध देखता है। कुल सब्सक्राइबर्स में से 2.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स अटल पेंशन योजना (APY) के हैं। एनपीएस में 18 से 60 साल की उम्र के बीच का कोई भी वेतनभोगी जुड़ सकता है।