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गो-संरक्षण अध्यादेश का अखाड़ा परिषद ने किया स्वागत, नरेंद्र गिरी ने कहा- यूपी की तर्ज पर सभी राज्यों में लाया जाए गो अध्यादेश

  • यूपी की योगी सरकार ने बीते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में गो अध्यादेश को मंजूरी दी थी
  • इसके तहत अब गोकशी में लिप्त पाए जाने पर दस साल की सजा और पांच लाख जुर्माना लगेगा

दैनिक भास्कर

Jun 13, 2020, 01:22 PM IST

प्रयागराज. साधु-संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने गो-वध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि गो वंश संरक्षण के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साहसिक फैसला लिया है। उनके द्वारा लाये गये इस अध्यादेश का देश के संत-महात्मा भी स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। इस अध्यादेश के लागू होने पर गोवध करने से लोग डरेंगे।

महंत नरेंद्र गिरि ने कहा कि इस अध्यादेश के लागू होने से यूपी में गो माता पूरी तरह से सुरक्षित होंगी। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में यूपी की तर्ज पर गो संरक्षण के लिए अध्यादेश लाया जाए, जिससे गो माता की पूरे देश में रक्षा हो सके। महंत नरेंद्र गिरि ने सभी अखाड़ों के संत-महात्माओं की ओर से इस फैसले के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार भी जताया।

दरअसल, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में यूपी गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत गोकशी या तस्करी पर 10 साल तक की जेल हो सकेगी। साथ ही 5 लाख रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अध्यादेश के मुताबिक, दोबारा दोषी पाए जाने पर सजा दोगुनी होगी। यह अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हो जाएगा।

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