दैनिक भास्कर
Jun 26, 2020, 04:00 AM IST
बड़वानी. न्यायालय में गोली चलाने के मामले में न्यायाधीश ने संजय यादव की जमानत निरस्त कर दी। न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी ने न्यायालय में गोलीबारी करने के आरोपी संजय यादव की जमानत निरस्त की है। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया न्यायालय के समक्ष सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा था कि पूर्व में भी उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आरोपी फरार हो गया था। इसलिए आरोपी के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पूर्व में जमानत मिलने के बाद आरोपी के घर से पुलिस ने भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया था।
उसके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में केस दर्ज किया था। नागलवाड़ी पुलिस ने भी आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार रखने संबंधित मामला दर्ज किया था। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला भी विचाराधीन है। इन तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने इंकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।