ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कई राज्यों रात्रि कर्फ्यू को एक बार फिर से लागू कर दिया है.
Night Curfew, Night Curfew in Gujarat,Night Curfew Guidelines: ओमिक्रॉन के संक्रमण ने एक बार फिर से सभी राज्यों को हरकत में ला दिया है. इससे पहले कई विशेषज्ञ ओमिक्रॉन को लेकर गंभीर चेतावनी दे चुके हैं. हालांकि गुजरात सरकार ने प्रदेश के कुछ जिलों में सख्ती बरती है. यूपी सरकार की तरफ से राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है. सरकार की तरफ से जारी आदेश में रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
देश के कई राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन (Covid-19 News Variant) तेजी से अपने पैर फैला रहा है. ओमिक्रॉन (Omicron) के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक बार फिर से कई राज्यों में प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं. ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने कोविड की तीसरी लहर (Covid-19 Third Wave) की संभावना को भी तेज कर दिया है. एमपी और यूपी के बाद ओमिक्रॉन संक्रमण के चलते अब गुजरात (Omicron in Gujarat) और हरियाणा सरकार ने भी राज्य में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in Haryana) को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं.
ओमिक्रॉन के संक्रमण ने एक बार फिर से सभी राज्यों को हरकत में ला दिया है. इससे पहले कई विशेषज्ञ ओमिक्रॉन को लेकर गंभीर चेतावनी दे चुके हैं. हालांकि गुजरात सरकार ने प्रदेश के कुछ जिलों में सख्ती बरती है. सरकार ने 25 दिसंबर से अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में वर्तमान COVID19 स्थिति को देखते हुए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया है. गुजरात सरकार ने पहले इन सभी शहरों में रात्रि 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए थे जिसे अब बदल दिया गया है.हरियाणा सरकार ने लोगों को क्रिसमस का त्यौहार और नए साल का जश्न मनाने की छूट देते हुए 1 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लागू करने के आदेश दिए हैं. हरियाणा सरकार के रात्रि कर्फ्यू के दौरान रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा. इसके साथ ही 1 जनवरी से हरियाणा के सराकरी संस्थानों में एंट्री करने के लिए वैक्सीनेशन की दोनो डोज को अनिवार्य बना दिया गया है.
यूपी में शादी विवाह शामिल हो सकेंगे 200 लोगहरियाणा और गुजरात से पहले यूपी सरकार की तरफ से राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है. सरकार की तरफ से जारी आदेश में 25 दिसंबर से रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति दी गई है. आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देंगे.