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- Income Tax Filing; CBDT Grants Further Relaxation In Electronic Filing Of Forms 15CA & 15CB
मुंबई2 घंटे पहले
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आयकर अधिनियम, 1961 के मुताबिक फॉर्म 15CA/15CB को ऑनलाइन भरा जाना जरूरी है। -फाइल फोटो
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत दी है। इंटरनेशनल रेमिटेंस यानी विदेश में पैसा भेजने के लिए टैक्स पेपर्स ( फॉर्म 15CA/ 15CB) को मैनुअल फॉर्मेट में सबमिट करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। इसे 15 जुलाई से बढ़ाकर 15 अगस्त, 2021 कर दी है। विभाग ने यह फैसला ई-पोर्टल में आ रही दिक्कतों की वजह से लिया।
मैनुअल फॉर्मेट में कैसे सबमिट होगा फॉर्म?
मैनुअल फॉर्मेट के तहत आपको 15CA फॉर्म भरना होता है। इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के पास जाकर फॉर्म 15CB भरवाना होता है। फॉर्म 15CB एक सर्टिफिकेट होता है, जो ये बताता है कि फॉर्म 15CA में दी गई जानकारी सही है। इन दोनों फॉर्म को भरकर आपको ऑथराइज्ड डीलर के पास सबमिट करना होता है।
क्या होता है फॉर्म 15CA और फॉर्म 15CB
- फॉर्म 15CA रेमिटर का डेक्लेरेशन होता है। यानी जो पेमेंट कर रहा है वो यह बताता है कि वह पेमेंट किसे और किस खाते में भेज रहा है। कुल मिलाकर इस फॉर्म का इस्तेमाल पेमेंट्स की जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, जो कि नॉन रेजिडेंट रेसिपेंट्स के लिए टैक्सेबल होती है।
- फॉर्म 15CB कि बात करें तो यह सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) रेमिटर को देता है। इसमें अमाउंट से लेकर उस पर लगने वाले टैक्स की जानकारियां होती हैं। सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि किस तरह का और कितनी दर से टैक्स लगा है।
नए पोर्टल में लॉन्चिंग के दिन से ही आ रही दिक्कतें
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 जून को नई ई-फाइलिंग वेबसाइट https://incometax.gov.in लॉन्च किया था, जिसमें दावा किया गया कि इससे टैक्सपेयर्स को ITR फाइलिंग में आसानी होगी। लेकिन इस पोर्टल को लेकर कई शिकायतें और दिक्कतें सामने आ रही हैं। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने पोर्टल को बनाने वाली IT कंपनी इंफोसिस के साथ बैठक भी की हैं।