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सिस्टम में खोट:सही से काम नहीं कर रहा नया इनकम टैक्स पोर्टल; एक महीने में जमा हुए गिनती के रिटर्न, दर्जनभर परेशानियां अब तक दूर नहीं

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नई दिल्लीएक घंटा पहले

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नया इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल करदाताओं और टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए सिरदर्द बन गया है। इस पोर्टल पर महीनेभर में गिनती के रिटर्न फाइल किए जा सके हैं। इसमें से भी टीडीएस के हजारों रिटर्न रिजेक्ट हो चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जून को पोर्टल की निर्माता इन्फोसिस को परेशानियां दूर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था, जो हफ्तेभर पहले बीत चुका है।

7 जून को नई साइट हुई लॉन्च
4241 करोड़ रुपए से बनी ये वेबसाइट 7 जून को लॉन्च हुई थी। तब से इसमें ढेरों समस्याएं आ रही हैं। एक दर्जन से अधिक समस्याएं अब भी जारी हैं। पिछले एक महीने से अधिक समय से देश में इनकम टैक्स और टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं हो पा रहे हैं। पोर्टल पर अब भी इनकम टैक्स रिटर्न के सात में से 4 फॉर्म मौजूद नहीं हैं।

टीडीएस के रिटर्न हुए रिजेक्ट
सीए कीर्ति जोशी कहते हैं, नई वेबसाइट पर रिटर्न तो फाइल हो नहीं रहे हैं, साथ ही सभी टीडीएस के रिटर्न जो 3 जुलाई से पहले फाइल हुए थे, वो भी रिजेक्ट हो गए हैं। इन्हें फिर से फाइल करना होगा। रिटर्न अटकने से सबसे अधिक समस्या उन्हें हो रही है, जिन्होंने लोन के लिए आवेदन कर रखा है। रिटर्न फाइल न होने की वजह से बैंक उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इस बारे में इन्फोसिस और सीबीडीटी का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क किया गया, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनका जवाब नहीं आया।

ये बड़ी परेशानियां अब भी हैं बरकरार

  • चालान नंबर वैलिडेट नहीं हो पा रहे हैं।
  • डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (डिन) ऑटो पॉपुलेट नहीं हो पा रहे हैं।
  • नई वेबसाइट पर फाइल किए गए टीडीएस रिटर्न रिजेक्ट हो रहे हैं।
  • फॉर्म 15सीए/सीबी फाइल नहीं हो पा रहे हैं।
  • विवाद से विश्वास स्कीम का टैब काम नहीं कर रहा है।
  • रिटर्न फाइल नहीं हो पा रहे हैं।
  • रिफंड रिइश्यू रिक्वेस्ट फाइल नहीं हो पा रही है।
  • इनकम टैक्स के 143(1) की इंटिमेशन आर्डर नहीं खुल रहे हैं।
  • आईटीआर फॉर्म 3, 5, 6, 7 उपलब्ध नहीं है।

सबकुछ ऑनलाइन होने से सारे काम ठप
सीए अभय शर्मा कहते हैं, आयकर विभाग पूरी तरह ऑनलाइन मोड में ही काम करता है। चाहे रिटर्न फाइल करना हो या विभाग के किसी सवाल का जवाब देना हो या अपील फाइल करना हो, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। ये सब इनकम टैक्स वेबसाइट से करने होते हैं, जो कि बंद है।

पुराने पोर्टल को बंद करके नया पोर्टल लॉन्च करना बड़ी गलती
सीए सुधीर हालाखंडी कहते हैं कि पुराने पोर्टल को बंद करके नया पोर्टल लॉन्च करना बड़ी गलती है। बेहतर होता कि दोनों पोर्टल को तब तक साथ चलने दिया जाता, जब तक कि नया पोर्टल सही से काम न करने लगता। संभव हो तो पुराने पोर्टल को फिर से शुरू कर देना चाहिए।

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