एजेंसी, मुंबई Published by: Kuldeep Singh Updated Sun, 04 Jul 2021 02:43 AM IST
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जेल अधिकारियों पर अपने पति के पत्र रोकने का आरोप लगाया
शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने इस याचिका की एक प्रति राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के वकील को सौंपने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।
रमा तेलतुंबड़े ने एडवोकेट आर. सत्यनारायण के जरिये पिछले सप्ताह दाखिल याचिका में कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट इस साल मार्च में मेरे पति के एक लेख लिखने के बाद से यह काम कर रहा है।
इस लेख में आनंद तेलतुंबड़े ने केंद्र सरकार की कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण करने की योजना के बारे में लिखा था, जिसे कारवां पत्रिका ने प्रकाशित किया था। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि जेल सुपरिटेंडेंट तलोजा जेल में ही बंद इस मामले में आनंद के सह आरोपियों के पत्रों को भी इसी तरह रोक रहा है।