April 27, 2024 : 8:41 PM
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दिल्ली-हरियाणा जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा -दिल्ली को मिलने वाले पानी की क्वालिटी और मात्रा को छह सदस्यीय कमेटी जांचेगी

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नई दिल्लींं4 घंटे पहले

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दिल्ली व हरियाणा के बीच चल रहे यमुना जल विवाद मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 6 सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय के सेक्रेटरी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कमेटी 3 दिन में हरियाणा से दिल्ली के वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में दिए जा रहे पानी की मात्रा और उसकी क्वालिटी की जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी।

केस की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। कोर्ट में दिल्ली जल बोर्ड की ओर से पेश वकील विकास सिंह ने वजीराबाद व हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट को दिए जाने वाले पानी की स्थिति के लिए आयोग के गठन की मांग की। साथ ही पल्ला से दिल्ली में आने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा की जांच की जरूरत है।

जिस पर जस्टिस नागेश्वर राव ने सुझाव दिया कि अपर यमुना रिवर बोर्ड पल्ला पॉइंट पर पानी के लेवल व अमोनिया की निगरानी कर सकता है। विकास सिंह की मांग पर 6 सदस्यीय कमेटी गठित की। कमेटी के अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय के सेक्रेटरी होंगे। कमेटी में दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, हरियाणा एग्रीकल्चर बोर्ड से एक-एक सदस्य रहेंगे। अन्य सदस्य की नियुक्ति अध्यक्ष आवश्यकतानुसार कर सकते हैं।

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