May 2, 2024 : 11:07 AM
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राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ पर हाईकोर्ट नाराज, आज 5 जिलों के कलेक्टर-एसपी की वीसी से होगी पेशी

ग्वालियर2 घंटे पहले

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फाइल फोटो

  • सुबह 9.30 बजे से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी

राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन में जुट रही भीड़ को लेकर मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है। बेंच के जस्टिस शील नागू और जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव ने न्याय मित्रों की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद मंगलवार को आदेश दिए कि भीड़ काबू में न करने और नियमों का पालन न कराए जाने को लेकर ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड व दतिया के कलेक्टर-एसपी बुधवार को स्थिति स्पष्ट करें।

बेंच ने इन अधिकारियों को सुबह 9.30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता अधिवक्ता आशीष प्रताप सिंह और हाईकोर्ट से नियुक्त न्याय मित्र अधिवक्ता संजय द्विवेदी, राजू शर्मा व विजय दत्त शर्मा ने अपनी रिपोर्ट पेश कर फोटो के जरिए बताया कि किस प्रकार राजनीतिक कार्यक्रमों में हजारों लोग जमा हो रहे हैं और कोविड नियमों का पालन न होने से संक्रमित मरीजों व मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। फोटो देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक कार्यक्रमों में भारी भीड़ हो रही हैं। फोटो में हजारों में लोग दिख रहे हैं।

राजनीतिक कार्यक्रमों में एसडीएम संक्रमित हुए और मौत भी हो गई
न्याय मित्रों ने जो रिपोर्ट हाईकोर्ट को दी है उसमें बताया गया कि सभा में बच्चों को भी बुलाया जा रहा है। राजनीतिक कार्यक्रम में एक एसडीएम भी संक्रमित हुए थे और संक्रमण के कारण उनकी मौत भी हो गई है। फिर भी राजनेता नियमों का पालन नहीं कर रहे, गाइड लाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। आम आदमी के जीवन को खतरे में डाला जा रहा है। वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी ने तर्क दिया कि न्यायमित्र की रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिसमें कहीं भी 100 से ज्यादा लोग बताए हैं। अखबार की कटिंग के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसलिए गाइड लाइन का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

न्यायमित्रों ने फोटो दिखाकर कहा गाइडलाइन का हो रहा है उल्लंघन
न्याय मित्रों ने जीवाजी विश्वविद्यालय में मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के समय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की गाड़ी के चारों ओर भारी भीड़ का फोटो कोर्ट में पेश किया। इस दौरान गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था। पिछोर में आयोजित मुख्यमंत्री की सभा के तस्वीरें भी पेश किए गए। सीएम की सभा में गाइडलाइन का उल्लंघन बताया गया है। मंच के नीचे बैठे लोगों के तस्वीरें कोर्ट के समक्ष पेश किए। वहीं याचिकाकर्ता ने भी ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर विधानसभा में हुए भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम, जनसंपर्क और सभाओं के तस्वीरें पेश की हैं। इनमें भारी भीड़ नजर आ रही थी।

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