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डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना में सरकार को अब तक 9,538 करोड़ रुपए की वसूली हुई

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नई दिल्लीएक घंटा पहले

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इस योजना के तहत करदाताओं द्वारा बकाया टैक्स का भुगतान किए जाने पर इससे संबंधित ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाता है

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को पेश किए गए बजट में यह योजना पेश की थी
  • 4.83 लाख मामलों में 9.32 लाख करोड़ रुपए के टैक्स पर विवाद चल रहा है

डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना से सरकार को अब तक 9,538 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। यह बात रविवार को संसद में कही गई। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत 8 सितंबर 2020 तक 35,074 डेक्लेरेशन फाइल किए गए।

ठाकुर ने राज्यसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में कहा कि अब तक (डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास) कानून से 9,538 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ है। इस आंकड़े में उन करदाताओं द्वारा किए गए भुगतान शामिल नहीं हैं, जिन्होंने अब तक इस योजना के तहत डेक्लेरेशन फाइल नहीं किया है। इस योजना के तहत करदाताओं द्वारा बकाया टैक्स का भुगतान किए जाने पर इससे संबंधित ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाता है।

संसद ने मार्च में पारित की थी यह योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को पेश किए गए बजट में यह योजना पेश की थी। मार्च में संसद ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट को पारित कर दिया था। योजना 31 दिसंबर 2020 तक लागू है।

विवादित टैक्स की रकम डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू के 82% के बराबर

योजना के तहत टैक्स विवाद को समाप्त करने की इच्छा रखने वाले करदाता यदि 31 दिसंबर 2020 तक संपूर्ण विवादित टैक्स राशि का भुगतान करते हैं, तो उन्हें ब्याज और पेनाल्टी से छूट दे दी जाती है। डायरेक्ट टैक्स के कुल 4.83 लाख मामले विभिन्न अपीलीय फोरम में लंबित हैं। इनमें कुल 9.32 लाख करोड़ रुपए विवाद के दायरे में हैं। यह 2018-19 में सरकार के कुल डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू के 82 फीसदी के बराबर है।

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