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- Madhya Pradesh Minor Girl Missing Case; Indore Bench Court To Superintendent Of Police Over Investigation
इंदौर4 घंटे पहले
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सिम्बोलिक फोटो
- शाजापुर जिले के ग्राम बेरछा का मामला, 24 फरवरी से नाबालिग लड़की लापता है
- पिता ने राजू और विनोद नाम के युवक पर संदेह जताया, पुलिस ने उन्हें नहीं पकड़ा
हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बंदी प्रत्यक्षीकरण (कोर्ट के सामने बंदी की पेशी) की अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग लड़की सात महीने से लापता है। 19 साल के बच्चे का नाम एफआईआर में नहीं है, जबकि उसे जेल में डाल रखा है। लड़की के पिता ने जिनके नाम एफआईआर में लिखवाए हैं, वे खुले घूम रहे हैं। एसपी खुद आकर कोर्ट में बताएं कि बच्ची को तलाशने और आरोपी को पकड़ने में क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
शाजापुर जिले के ग्राम बेरछा में 24 फरवरी को लड़की लापता हो गई थी। उसके पिता ने राजू और विनोद नाम के युवक पर संदेह जताते हुए केस दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने इन दोनों को पकड़ने के बजाए सोनू नाम के 19 साल के छात्र को पकड़कर जेल पहुंचा दिया। सोनू की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव ने जमानत अर्जी दायर की और युवती को भी तलाश कर कोर्ट के समक्ष पेश कराने की मांग की।
शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए एसडीओ त्रिलोक सिंह से सवाल-जवाब भी किए। 19 साल के बच्चे को किस आधार पर गिरफ्तार किया। आरोपी विनोद और राजू को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। बच्ची को तलाशने के लिए क्या प्रयास किए। इन सबके जवाब एसडीओपी नहीं दे पाए। इस पर हाईकोर्ट ने आगामी 24 सितंबर को एसपी शाजापुर को कोर्ट के समक्ष हाजिर रहने को कहा है।
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