May 25, 2024 : 9:07 AM
Breaking News
बिज़नेस

IT डिपार्टमेंट ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 26.2 लाख टैक्सपेयर्स को जारी किया 98,625 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड, आपको नहीं मिला रिफंड तो ऑनलाइन ऐसे चेक करें स्टेटस

  • Hindi News
  • Utility
  • Income Tax ; Income Tax Refund ; IT Refund ; The IT Department Has So Far Issued A Tax Refund Of Rs 98,625 Crore To 26.2 Lakh Taxpayers In The Current Financial Year, If You Did Not Get The Refund Then Check The Status Online

नई दिल्ली2 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक

कोविड-19 को देखते वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिफंड के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए थे

  • 24.50 लाख पर्सनल इनकम टैक्सपेयर्स को 29,997 करोड़ रुपए का रिफंड दिया गया
  • 1.68 लाख से ज्यादा करदाताओं को 68,628 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड किया गया है

इनकम टैक्स विभाग ने गुरुवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 98,625 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया जा चुका है। यह रिफंड 26.2 लाख से ज्यादा करदाताओं को मिला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) के अनुसार , इसमें से 29,997 करोड़ रुपए का रिफंड पर्सनल इनकम टैक्स के रूप में 24.50 लाख करदाताओं को दिया गया है। वहीं, 1.68 लाख से ज्यादा करदाताओं को 68,628 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड किया गया है।

जल्द से जल्द निपटाने हैं रिफंड के सभी मामले
कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण पैदा हुए हालातों को देखते वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिफंड के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए थे। रिफंड की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने सभी करदाताओं से कहा है कि वे विभाग की ओर से भेजी जाने वाली ई-मेल का जल्द से जल्द जवाब दें।

अगर आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो ऐसे चेक करें अपने रिफंड का स्टेटस

ऐसे करें चेक

  • सबसे पहले https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाना होगा।
  • यहां पैन नंबर और जिस साल का रिफंड बाकी है वह साल भरना होगा।
  • अब आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा।
  • इसके बाद Proceed पर क्लिक करते ही स्टेटस आ जाएगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर भी चेक कर सकते हैं रिफंड स्टेटस

  • सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  • पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड जैसी डिटेल को डालकर अपने अकाउंट में लॉग-इन करें। ‘रिव्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स’ पर क्लिक करें।
  • ड्रॉप डाउन मेनू से ‘इनकम टैक्स रिटर्न’ सेलेक्ट करें। जिस असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं, उसका चयन करें
  • इसके बाद अपने एक्नोलेजमेंट नंबर यानी हाइपर लिंक पर क्लिक करें।
  • एक पॉप-अप आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा जो रिटर्न की फाइलिंग की टाइमलाइन दिखाएगा।
  • जैसे कि कब आपका आईटीआर फाइल और वेरिफाई किया गया था, प्रोसेसिंग के पूरे होने की तारीख, रिफंड इश्यू होने की तारीख आदि।

क्या होता है रिफंड?
कंपनी अपने कर्मचारियों को सालभर वेतन देने के दौरान उसके वेतन में से टैक्स का अनुमानित हिस्सा काटकर पहले ही सरकार के खाते में जमा कर देती है। कर्मचारी साल के आखिर में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि टैक्स के रूप में उनकी तरफ से कितनी देनदारी है। यदि वास्तविक देनदारी पहले काट लिए गए टैक्स की रकम से कम है, तो शेष राशि रिफंड के रूप में कर्मचारी को मिलती है।

0

Related posts

सैमसंग नंबर-1 बनी:ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट में शाओमी फिसलकर दूसरे नंबर पर आई, सैमसंग को मिला फायदा; एपल को महज 1% की ग्रोथ मिली

News Blast

मार्च तिमाही में वेदांता को 12,521 करोड़ का शुद्ध घाटा, ऑयल एवं गैस, कॉपर बिजनेस के असेट्स हुए प्रभावित

News Blast

मांग में गिरावट, नौकरी में कमी और खर्च में कटौती से देश की जीडीपी 6.4 प्रतिशत तक कम हो सकती है,

News Blast

टिप्पणी दें