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- Government Extends Validity Of Driving Licences And Motor Vehicle Documents Till 31 December 2020
नई दिल्ली36 मिनट पहले
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1 फरवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के मध्य एक्सपायर होने वाले सभी डॉक्यूमेंट अब वैध माने जाएंगे।
- कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण केंद्र का फैसला
- तीसरी बार दी गई मोहलत, 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी वैधता
कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर आम आदमी को राहत दी है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता को बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक के लिए कर दिया है।
तीसरी बार बढ़ाई गई वैधता
कोरोनावायरस संक्रमण के कारण पहले लॉकडाउन और अब सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सरकारी कार्यालयों में पूरी क्षमता के साथ काम नहीं हो रहा है। इस कारण सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत वाहन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वैधता में तीसरी बार बढ़ोतरी की है। सरकार ने सबसे पहले 30 मार्च और इसके बाद दूसरी बार 9 जून को इन जरूरी डॉक्यूमेंट की वैधता बढ़ाई थी। यह वैधता 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत इन डॉक्यूमेंट्स की वैधता तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 किया जा रहा है।
आम लोगों को मिलेगी राहत
मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस फैसले से देश के आम लोगों को ट्रांसपोर्ट संबंधी सेवाओं का लाभ लेने में राहत मिलेगी। मंत्रालय ने प्रवर्तन प्राधिकरणों से कहा है कि 1 फरवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के मध्य एक्सपायर होने वाले इन डॉक्यमेंट्स को वैध मानें और इन पर एक्सपायर संबंधी कोई कार्रवाई ना करें।
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