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सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और DGCA को भेजा नोटिस, लॉकडाउन के चलते कैंसिल फ्लाइट्स के रिफंड को लेकर मांगा जवाब

  • विमानन कंपनियों ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों पर रिफंड नहीं दिया है
  • याचिका में कहा गया है कि विमानन कंपनियां क्रेडिट शेल न चाहने वाले यात्रियों पर भी इसे गैरकानूनी रूप से थोप रही हैं

दैनिक भास्कर

Jul 08, 2020, 08:45 PM IST

नई दिल्ली. कोविड-19 महामारी पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा मार्च से जून तक लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से रद्द हुई उड़ानों के टिकटों का पूरा पैसा वापस कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए से ऐसी उड़ानों के लिए टिकटों की पूरी राशि वापस करने के लिए एयरलाइनों को निर्देश देने की याचिका पर जवाब देने को कहा है।

एयरलाइंस यात्रियों पर गैरकानूनी रूप से ‘क्रेडिट शेल’ मैकेनिज्म थोप रही हैं

इन नोटिसों में उनसे उस याचिका पर जवाब मांगा गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विमानन कंपनियों ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों पर रिफंड नहीं दिया है और यात्रियों पर गैरकानूनी रूप से ‘क्रेडिट शेल’ मैकेनिज्म थोप रही हैं। बता दें कि क्रेडिट शेल मैकेनिज्म में कैंसिल हुई टिकट का बुकिंग अमाउंट लौटाया नहीं जाता है, बल्कि उस अमाउंट पर यात्री भविष्य में यात्रा के लिए टिकट बुक कराने का विकल्प दिया जाता है। 

रिफंड को लेकर याचिका एयर पैसेंजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दायर की है। इसमें दावा किया गया है कि रिफंड देने से मना करना मनमानी है और यह सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (CAR) का उल्लंघन है क्योंकि ‘क्रेडिट शेल’ स्वीकार करना या न करना पूरी तरह यात्रियों का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि मामले की सुनवाई इसी मुद्दे पर एक अन्य याचिका के साथ होगी।

मंत्रालय एयरलाइन कंपनियों को दे चुकी है रिफंड का निर्देश

याचिका में कहा गया है कि विमानन कंपनियां क्रेडिट शेल न चाहने वाले यात्रियों पर भी इसे गैरकानूनी रूप से थोप रही हैं। यह भी कहा गया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 16 अप्रैल को सभी विमानन कंपनियों को निर्देश दिया था कि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक यानी लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान बुक कराई गई हवाई टिकटों की पूरी राशि यात्रियों को लौटाई जाए। इसके अलावा कैंसिल की गई टिकटों पर भी जो यात्री रिफंड चाहते हैं, उन्हें यह दिया जाए।

कोलकाता एयरपोर्ट पर 6 शहरों की फ्लाइट्स की लैंडिंग पर लगाई गई रोक

हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने 19 जुलाई तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नागपुर और अहमदाबाद की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कई टिकटों को बिना किसी स्पष्टता के रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें पुनर्निर्धारित किया जाएगा क्योंकि संभावना है कि आने वाले प्रतिबंध उड़ानें बढ़ सकती हैं। अब जब पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने प्रतिबंध क्षेत्रों में प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है और 9 जुलाई से पूरी तरह लाॅकडाउन लागू कर दी है। इस बीच रद्द हुई यात्रियों का हवाई टिकट रिफंड होगा यह नहीं यह एक प्रश्न  है। अभी तक 25 मार्च से 25 मई के बीच रद्द हुई फ्लाइट्स टिकट के रिफंड को वापस करने को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। 

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