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अधिकतर दुकानदार नहीं कर रहे हैं सेनिटाइजर का इस्तेमाल न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

  • नियमों की अवहेलना – जिले में 80 फीसदी दुकानादार नहीं कर रहे है एसओपी का पालन
  • बाजारों में ऑड ईवन खत्म, अब दोनों ओर की दुकानें खुलेंगी

दैनिक भास्कर

Jul 03, 2020, 05:50 AM IST

फरीदाबाद. कोरोना संक्रमण के चलते बाजारों में लागू ऑड ईवन व्यवस्था खत्म हो गई है। अब रोज दोनों साइड की दुकानें खुलेंगी। जिला प्रशासन ने उक्त आदेश लागू कर दिया है। दुकानदार सुबह नौ से रात आठ बजे तक दुकानें खोल सकते हैं। गुरुवार को अधिकांश प्रमुख बाजारों में दोनों ओर की दुकानें खुली रही,  लेकिन 80 फीसदी दुकानों पर स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रक्रिया (एसपीओ) का पालन नहीं किया जा रहा।

महज 15 से 20% ही दुकानदारो ने ग्राहकों के लिए सेनिटाइजर की व्यवस्था की है। सबसे अधिक बुरा हाल एनआईटी, बल्लभगढ़ और ओल्ड फरीदबाद मार्केट का है। दुकानदारों का तर्क है कि उनके पास 15 से 20 फुट की दुकानें हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेनटेन करेंगे। ग्राहको को बाहर खड़ा नहीं रह सकते। वहीं दूसरी ओर व्यापारिक  संगठनों ने दुकानदारों से जिला प्रशासन के निर्देशाें का सख्ती से पालन करने की अपील की है।

बस, ट्रेन और हवाई जहाज पकड़ने वालों पर कोई रोक नहीं होगी: डीसी

डीसी यशपाल यादव ने कहा कि रात 10 से सुबह 5 बजे तक जिले में कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी प्रकार की आवाजाही पर रोक जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति पैदल भी नहीं चल सकता। लेकिन जरूरी सेवाओं से संबंधित गतिविधियों के वाहनों पर कोई रोक नहीं रहेगी।

इसके अलावा मल्टीपल शिप्टों में चलने वाली औद्योगिक इकाइयों, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर चलने वाले भारी वाहनों और ऐसे व्यक्ति जो बस, ट्रेन या एयरलाइंस पकड़ने के लिए दिल्ली आ जा रहे हैं उन पर कोई रोक नहीं होगी। कोरोना संकट काे देखते हुए 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, बीमार व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को बगैर स्वास्थ्य संबंधी जरूरी कारणों के बाहर न निकलने की अपील की है।

कंटेनमेंट जोन में नहीं होंगी गतिविधियां

डीसी ने कहाकि राज्य सरकार की ओर से कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में यहां कोई गतिविधियां नहीं होंगी। उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान व दुकाने खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया  सभी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठान रोज खुलेंगे। सुबह 9 से रात आठ बजे तक इन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन मंगलवार को पूरी तरह से बंदी रहेगी। यानी मंगलवार को न दुकानें खुलेंगी और न व्यापारिक प्रतिष्ठान।

एसओपी का सख्ती से पालन करें दुकानदार 

डीसी ने कहाकि दुकानदारों को अब रोज दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है लेकिन कोरोना संक्रमण काे देखते हुए एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा। यानी दुकानों पर सेनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। दुकानदार और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेनटेन करना होगा। उन्होंने कहा यदि कोई दुकानदार इस निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

संगठनों ने निर्देशों का पालन करने की अपील की: जिला प्रशासन के तमाम निर्देशों के बाद भी बाजारो  में करीब 80 फीसदी दुकानदार एसओपी का पालन नहीं कर रहे। यहां तक कि इन लोगों ने ग्राहकों के लिए सेनिटाइजर तक की व्यवस्था नहीं की है। अभी दुकानों में ग्राहकों की भीड़ सामान्य दिनों की अपेक्षा कम है। फिर भी दुकानों में सोशल डिस्टेसिंग मेनटेन नहीं हो रही है। हरियाणा व्यापार मंडल बल्लभगढ़ के प्रधान प्रेम खट्‌टर और व्यापार मंडल फरीदाबाद के प्रधान जगदीश भाटिया ने दुकानदारों से कहा कि वह सरकार के निर्देशों का पालन करें।

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