- आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर पाबंदियों को 6 महीने के लिए बढ़ाया
- चार अन्य को-ऑपरेटिव बैंकों से भी निकासी की सीमा बढ़ाई
दैनिक भास्कर
Jun 20, 2020, 09:11 AM IST
नई दिल्ली. कोरोना आपदा को देखते भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घोटालाग्रस्त पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के ग्राहकों को राहत दी है। आरबीआई ने पीएमसी बैंक के खाते से रुपए निकालने की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा आरबीआई ने बैंक पर प्रतिबंधों को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अब बैंक पर 22 दिसंबर तक प्रतिबंध लागू रहेंगे।
अभी तक 50 हजार रुपए निकालने की छूट थी
आरबीआई की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया है कि 1 लाख रुपए निकालने की नई लिमिट में पुरानी छूट भी शामिल है। इससे पहले आरबीआई ने पीएमसी बैंक के खाताधारकों को अपने खाते से 50 हजार रुपए तक निकालने की छूट दी थी। इसके अलावा आरबीआई ने चार अन्य को-ऑपरेटिव बैंकों से पैसे निकालने की लिमिट को भी बढ़ा दिया है। इसमें श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक बेंगलुरु, यूथ डवलपमेंट बैंक लिमिटेड कोल्हापुर, केरला मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोझीकोड और हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पठानकोट शामिल हैं।
घोटाला सामने आने के बाद पीएमसी बैंक पर लगी हैं कई पाबंदियां
पीएमसी बैंक में 4,355 करोड़ रुपए का कथित घोटाला सामने आने के बाद आरबीआई ने 23 सितंबर 2019 को उसपर कई पाबंदियां लगा दी थीं। पीएमसी बैंक के अधिकारियों पर रियल एस्टेट डवलपर एचडीआईएल को गलत तरीके से लोन देने, लोन की जानकारी छिपाने और वित्तीय अनियमितताएं बरतने के आरोप थे। शुरू में पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को सिर्फ 1,000 रुपए की निकासी की इजाजत दी गई थी। हालांकि, इसे कई चरणों में बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दिया गया था।
समाधान निकालने में जुटा है आरबीआई
बयान में कहा गया है कि आरबीआई सभी हितधारकों के साथ मिलकर पीएमसी बैंक की समस्या का समाधान निकालने की संभावनाएं तलाश रहा है। हालांकि, कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन के चलते समाधान प्रक्रिया प्रभावित हुई है। आरबीआई ने कहा है कि बैड लोन की रिकवरी में कानूनी प्रक्रिया के कारण परेशानी हो रही है। आरबीआई का कहना है कि वह पीएमसी बैंक पर पूरी नजर बनाए हुए है और खाताधारकों के हित में सभी जरुरी कदम उठाए जा रहे हैं।