- न कोई नया क्षेत्र जुड़ा न ही किसी क्षेत्र में रेट बढ़ाने का प्रस्ताव
दैनिक भास्कर
Jun 30, 2020, 04:00 AM IST
जबलपुर. जमीनों की रजिस्ट्रियाँ 1 जुलाई से फिर से पुरानी दरों पर शुरू हो जाएँगी। गाइडलाइन में इस बार कोई फेरबदल नहीं किया गया है। यह जरूर है कि अभी तक जो छूट मिल रही थी वह कल से बंद हो जाएगी। यह जरूर है कि निर्माण दरों में जरूर बढ़ोत्तरी हो जाएगी। इसमें लगभग 30 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। यह जरूर है कि नई गाइडलाइन में भी जबलपुर में कोई नया क्षेत्र नहीं जुड़ा है और न ही किसी क्षेत्र में कलेक्टर गाइडलाइन के रेट बढ़ाने के प्रस्ताव भेजे गए थे।
यही कारण है कि वर्ष 2019-20 की जो गाइडलाइन है उसे वर्ष 2020-21 में भी यथावत रखा गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के कारण 1 अप्रैल से जो नई गाइडलाइन लागू होने वाली थी उसमें विराम लग गया था। दूसरी तरफ लॉकडाउन में रजिस्ट्रियाँ भी नहीं हो रहीं थीं। 15 मई से रजिस्ट्रयाँ शुरू हुईं तो जमीनों की खरीदी-बिक्री भी बढ़ी। डेढ़ महीने में लगभग 3 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रियाँ हुईं।
इसमें हालाँकि कुछ रियायतें दी गई हैं, अब लेकिन 1 जुलाई से भूखंड की रजिस्ट्रियों पर तो रेट पुरानी गाइडलाइन के ही रहेंगे, वहीं पक्के भवन, खपरैल और गाडर फर्शी वाले मकानों की रजिस्ट्री कराने पर जरूर 30 फीसदी राशि ज्यादा लगेगी। जिला पंजीयक रजनेश सोलंकी का कहना है कि गाइडलाइन में बदलाव न करके एक तरह से लोगों को राहत ही दी गई है। यह जरूर है कि थोड़ी बहुत निर्माण दरों में बढ़ोत्तरी की गई है, भूखंड की रजिस्ट्रियों के रेट कहीं भी नहीं बढ़े हैं।पी-3