भोपाल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पर रोक लगाए जाने के मामले में तीन जनवरी को सुनवाई होगी। इस दौरान केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल कर खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। राज्य सरकार द्वारा इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, जिस पर जल्द सुनवाई से इन्कार कर दिया था। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए उनके आबादी के आंकड़े जुटाने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र के संदर्भ में दिए गए इस आदेश की वजह से पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित पदों के चुनाव पर रोक लग गई है। आगे भी यदि ओबीसी को आरक्षण का लाभ पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में देना है तो उसके लिए आबादी का आधार देना होगा। इसमें भी कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक तभी हो सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट विशेष अनुमति दे।