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केंद्र और राज्य सरकारों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी:सूचना आयोगों में खाली पदों को न भरने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, 2019 में दिया था पद भरने का आदेश

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नई दिल्ली7 घंटे पहले

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याचिका के अनुसार 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को सूचना आयोगों में खाली पड़े पदों को भरने का आदेश दिया था। - Dainik Bhaskar

याचिका के अनुसार 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को सूचना आयोगों में खाली पड़े पदों को भरने का आदेश दिया था।

केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में खाली पड़े पदों को भरने के 2019 के आदेश को लागू नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से इस आदेश के लागू करने की स्थिति रिपाेर्ट मांगी है। केंद्र और राज्यों को एक महीने में इस पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने याचिका दायर कर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में खाली पड़े पदों को भरने की मांग की है। याचिका के अनुसार 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को सूचना आयोगों में खाली पड़े पदों को भरने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद अभी तक सीआईसी में 3 पद खाली हैं। राज्य सूचना आयोगों में भी ऐसी ही स्थिति है।

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