अयोध्या7 घंटे पहले
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने श्रीराम एयरपोर्ट मामले में धर्मपुर सहादत के सैकड़ों किसानों की शिकायत पर जिलाधिकारी अयोध्या अनुज कुमार झा व उपजिलाधिकारी सदर और सदर तहसीलदार को न्यायालय के समक्ष 29 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तत्काल प्रभाव से तलब किया है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा है कि आप किस मानदंड, किस दर से और किस नियम कानून के तहत जमीन ले रहे हैं, इसको स्पष्ट करें।
न्यायमूर्ति राजन राय व सौरभ लावन्या ने पंचराम प्रजापति सहित 107 किसानों की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई 11 जून को हुई थी, जबकि शिकायत अप्रैल में दायर की गई थी।
23 जून को हुई मामले की सुनवाई
हाईकोर्ट ने 23 जून के अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत है बिना नोटिफिकेशन के धर्मपुर सहादत के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है l ऐसा कर याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि हवाई अड्डे के निर्माण में प्रभावित किसानों के साथ उचित व्यवहार किया जाए, क्योंकि उनकी संपत्ति जा रही है। साथ ही 2013 के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा।
दरअसल अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर निर्माण के लिए श्रीराम जन्मभूमि की तरफ से जमीनों की खरीद की जा रही है। आरोप है कि जमीनों की खरीदारी बिना सर्किल रेट के हो रही है। अब हाईकोर्ट ने इसको लेकर डीएम को तलब किया है।
हाईकोर्ट ने कहा- इस तरीके पर तत्काल रोक लगाई जाए
इस मामले में न्यायालय ने यह भी कहा है कि जमीन लेने का कोई मानदंड नहीं बनाया गया है। प्रशासन किस दर से जमीन ले रहा है, इसका कोई दिशा-निर्देश नहीं जारी किया गया है। प्रशासन मनमानी कर किसानों को अपर्याप्त दर से जमीनों को बेचने के लिए मजबूर कर रहा है। हाईकोर्ट ने कहा, इस तरीके पर तत्काल रोक लगाई जाए।
हाईकोर्ट ने सर्किल रेट को लेकर मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने दूसरे पक्ष से कहा, सीएससी से लिंक भेज दिया जाएगा और उक्त अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बात को रखें। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा की स्पष्ट करें आखरी बार सर्किल रेट वहां कब संशोधित किया गया था। किसानों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया कि जब तक याचिकाकर्ता अपनी सहमति से जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं होते तब तक उनको आप मजबूर नहीं कर सकते और ना ही याचिकाकर्ता मजबूर होंगे।
- हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप मे करने के मामले में तहसील सदर के आठ ग्रामों में से ग्राम धरमपुर सहादत के पूर्व कोटेदार नरेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा एक सप्ताह पूर्व में हवाई पट्टी के विस्तार हेतु नागरिक उड्डयन के पक्ष में बैनामा किया गया।
- 22 जून को संजय पाठक निवासी-धरमपुर सहादत द्वारा नगरिक उड्डयन के पक्ष में अपनी भूमि का बैनामा किया गया है। इस प्रकार अब तक ग्राम धरमपुर सहादत में 126 काश्तकारों द्वारा सहमति के आधार पर अपनी भूमि व 44 व्यक्तियों द्वारा अपने मकानों का बैनामा नागरिक उड्डयन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है।