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महंगा होगा हवाई सफर: विमानन सुरक्षा शुल्क में इजाफा, जानिए अगले महीने से कितने चुकाने होंगे पैसे

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बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: ‌डिंपल अलावाधी
Updated Tue, 30 Mar 2021 10:22 AM IST

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महंगाई की मार से जनता पहले ही परेशान है। हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ानों का न्यूनतम किराया पांच फीसदी बढ़ाने का एलान किया था। अब अगले महीने से हवाई यात्रियों को एक और झटका लगने वाला है। अप्रैल 2021 से विमान यात्रियों से अधिक विमानन सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) वसूला जाएगा। एक अप्रैल से घरेलू यात्रियों के लिए विमानन सुरक्षा शुल्क 200 रुपये होगा। मौजूदा समय में यह 160 रुपये है। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की बात करें, तो इनके लिए शुल्क 5.2 डॉलर से बढ़कर 12 डॉलर हो जाएगा। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए विमानन सुरक्षा शुल्क में 114.38 रुपये का इजाफा किया है। ये दरें एक अप्रैल 2021 से जारी होने वाली टिकटों पर लागू होंगी।

मालूम हो कि विमानन कंपनियां टिकट की बुकिंग के वक्त एएसएफ वसूल कर सरकार को जमा कराती हैं। इस राशि का इस्तेमाल पूरे देश के हवाईअड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर किया जाता है।

2019 और 2020 में भी बढ़ा था सुरक्षा शुल्कइससे पहले एक सितंबर 2020 से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रियों से अधिक विमानन सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) वूसलने का फैसला किया था। तब घरेलू हवाई यात्रियों के लिए एएसएफ 150 रुपये के बजाय 160 रुपये का हो गया था। वहीं, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए यह 4.85 डॉलर के बजाय 5.2 डॉलर हो गया था। मंत्रालय ने सात जून 2019 को घोषणा की थी कि घरेलू यात्रियों के लिए एएसएफ 130 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये किया जाएगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए यह राशि 3.25 डॉलर के बजाय 4.85 डॉलर होगी। ये दरें एक जुलाई 2019 से लागू हुई थीं।

इन यात्रियों को मिलेगी छूटहालांकि कुछ यात्रियों को भुगतान से छूट दी गई है। इनमें दो साल से कम उम्र के बच्चे, डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारक, ऑन ड्यूटी एयरलाइन क्रू और एक ही टिकट के जरिए पहली फ्लाइट के 24 घंटों के अंदर दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट लेने वाले ट्रांजिट यात्री शामिल हैं।

बीते दिनों केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ानों का न्यूनतम किराया पांच फीसदी बढ़ाने का एलान किया था। यह इजाफा अप्रैल अंत तक लागू रहेगा। इसके पीछे हवाई जहाज का ईंधन महंगा होना बताया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने घरेलू एयरलाइंस को मुसाफिरों की क्षमता 80 फीसदी रखने का आदेश दिया है। 

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महंगाई की मार से जनता पहले ही परेशान है। हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ानों का न्यूनतम किराया पांच फीसदी बढ़ाने का एलान किया था। अब अगले महीने से हवाई यात्रियों को एक और झटका लगने वाला है। अप्रैल 2021 से विमान यात्रियों से अधिक विमानन सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) वसूला जाएगा। एक अप्रैल से घरेलू यात्रियों के लिए विमानन सुरक्षा शुल्क 200 रुपये होगा। मौजूदा समय में यह 160 रुपये है। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की बात करें, तो इनके लिए शुल्क 5.2 डॉलर से बढ़कर 12 डॉलर हो जाएगा। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए विमानन सुरक्षा शुल्क में 114.38 रुपये का इजाफा किया है। ये दरें एक अप्रैल 2021 से जारी होने वाली टिकटों पर लागू होंगी।

मालूम हो कि विमानन कंपनियां टिकट की बुकिंग के वक्त एएसएफ वसूल कर सरकार को जमा कराती हैं। इस राशि का इस्तेमाल पूरे देश के हवाईअड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर किया जाता है।

2019 और 2020 में भी बढ़ा था सुरक्षा शुल्क

इससे पहले एक सितंबर 2020 से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रियों से अधिक विमानन सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) वूसलने का फैसला किया था। तब घरेलू हवाई यात्रियों के लिए एएसएफ 150 रुपये के बजाय 160 रुपये का हो गया था। वहीं, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए यह 4.85 डॉलर के बजाय 5.2 डॉलर हो गया था। मंत्रालय ने सात जून 2019 को घोषणा की थी कि घरेलू यात्रियों के लिए एएसएफ 130 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये किया जाएगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए यह राशि 3.25 डॉलर के बजाय 4.85 डॉलर होगी। ये दरें एक जुलाई 2019 से लागू हुई थीं।

इन यात्रियों को मिलेगी छूट
हालांकि कुछ यात्रियों को भुगतान से छूट दी गई है। इनमें दो साल से कम उम्र के बच्चे, डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारक, ऑन ड्यूटी एयरलाइन क्रू और एक ही टिकट के जरिए पहली फ्लाइट के 24 घंटों के अंदर दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट लेने वाले ट्रांजिट यात्री शामिल हैं।

बीते दिनों केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ानों का न्यूनतम किराया पांच फीसदी बढ़ाने का एलान किया था। यह इजाफा अप्रैल अंत तक लागू रहेगा। इसके पीछे हवाई जहाज का ईंधन महंगा होना बताया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने घरेलू एयरलाइंस को मुसाफिरों की क्षमता 80 फीसदी रखने का आदेश दिया है। 

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