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भाजपा नेता से बदसलूकी मामले में इंस्पेक्टर समेत 5 निलंबित; मास्क न पहनने को लेकर विवाद हुआ था

  • पुलिस के आला अधिकारियों और भाजपा के बड़े नेताओं के बीच चली लंबी बैठक के बाद प्रशासन ने फैसला लिया
  • वाराणसी के सुंदरपुर इलाके में मास्क न पहनने को लेकर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई थी

दैनिक भास्कर

Jul 06, 2020, 12:57 PM IST

वाराणसी. उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में भाजपा नेता और पुलिसवालों के बीच मास्क न पहनने को लेकर विवाद में मारपीट के मामले में पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। जांच में प्रथमदृष्टया दोषी पाए गए थाना प्रभारी लंका अश्वनी चतुर्वेदी, सुंदरपुर सुनील गौड़, राजू और दो सिपाही को सस्पेंड किया गया है। इसके साथ सीओ भेलूपुर प्रीति त्रिपाठी को सर्किल से हटाकर पुलिस ऑफिस से अटैच कर दिया गया है। घटना सुंदरपुर इलाके में 3 जुलाई की देर रात की है।

इससे पहले मामले को लेकर लंका थाना में नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, बवाल, जानलेवा हमला, लूट और सरकारी कार्यों में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। सुरेंद्र पटेल और एक अन्य व्यक्ति को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया था और अन्य 5-6 लोगों की तलाश जारी थी।

मारपीट के मामले में बैकफुट पर आई पुलिस

शनिवार को पहले अदालत के निर्देश पर पुलिस को कई गंभीर धाराओं को केस से निकालना पड़ा। इसके बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे। सर्किट हाउस में भाजपा के बड़े नेताओं ओर जिला-पुलिस प्रशासन के अफसरों के बीच इस पूरे मामले को लेकर लंबी बैठक भी चली।

भाजपा नेताओं ने अधिकारियों से पूछा कि जब मामला केवल मास्क न पहनने को लेकर था तो जुर्माना लगाना चाहिए था, ना कि मारपीट की जानी चाहिए थी। इसके बाद अगर भाजपा सुरेंद्र पटेल के बेटे विकास पटेल ने पुलिसवालों से मारपीट की थी तो मारपीट के मामले में केस दर्ज होना चाहिए था, न कि गंभीर अपराध जैसे हत्या का प्रयास, लूट आदि धाराओं में एफआईआर की जानी चाहिए थी।

कोर्ट ने भाजपा नेता को जमानत दी
इसके बाद भाजपा के काशी क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव और प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी सुनील ओझा के अनुरोध पर जिला प्रशासन ने पूरे मामले में एडीएम फाइनेंस के नेतृत्व में मैजिस्ट्रियल जांच गठित कर दी। वहीं, एडीजे प्रथम की कोर्ट ने भाजपा नेता और अधिवक्ता समेत चार लोगों की गिरफ्तारी पर सुनवाई करते हुए पुलिस को गंभीर धाराओं को हटाने का निर्देश दिया और चारों को जमानत दे दी। 

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